बुधवार, 9 नवंबर 2022

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

राहत: उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए निर्देश दिए

अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र 

नई दिल्ली/रामपुर। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान को बड़ी राहत दी है और साथ ही रामपुर में 11 नवंबर के बाद उपचुनाव के नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को मिली 48 घंटे की मोहलत रामपुर का चुनाव 11 के बाद घोषित करे आयोग जिला अदालत के फैसले के बाद सुप्रीम फैसला।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रामपुर में चुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। इसके बाद चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया था। सपा नेता ने इस आदेश को सेशन्स कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होने है।

समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को 48 घंटे की मोहलत दी। इसके साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी। अब रामपुर विधानसभा के चुनाव का नोटिफिकेशन 11 को जारी होगा। यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना था। डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने दिया फ़ैसला। अगर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा को स्थगित कर दिया तो चुनाव रुक भी सकता है।समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने उत्‍तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान को अयोग्‍य ठहराने की क्या जल्दी थी आपको कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

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