गुरुवार, 5 मई 2022

जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस

जनहित याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस 

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा अनिवार्य रूप से जारी करने के निर्देश संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए गुरुवार को नोटिस जारी किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।

न्यायालय ने इस मामलें की सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। याचिका में कहा गया है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा हैं और खरीदार को यह चिंता हो सकती है कि उन्हें उपयुक्त इलेक्ट्रिक वाहन बीमा कहां मिल सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के साथ ही बीमा कवर लेनी चाहिए।

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