बुधवार, 2 मार्च 2022

रंगदारी मामलें में देशमुख का बयान, अनुमति मिलीं

रंगदारी मामलें में देशमुख का बयान, अनुमति मिलीं    

कविता गर्ग         

मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परम बीर सिंह से जुड़े 100 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने के लिए एक विशेष अदालत से अनुमति मिल गई है। सीबीआई ने हाल ही में विशेष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर देशमुख के बयान दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। सीबीआई को उनका बयान दर्ज करने के लिए आर्थर रोड जेल का दौरा करना होगा। देशमुख फिलहाल वहीं ठहरे हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी लगातार तीन दिन- 3 मार्च, 4 और 5 मार्च को उनका बयान दर्ज करेगी। सीबीआई इस मामले में अब तक सात लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। एक सूत्र ने बताया कि जिन सात लोगों के बयान दर्ज किए गए, वे पुलिस के थे। उन्हें कथित तौर पर अनिल देशमुख की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सिंह ने देशमुख पर पद से चूकने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ही उन्हें मुंबई में बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूली के लिए मजबूर कर रहे थे।

ये आरोप उन्होंने तब लगाए थे, जब उन्हें पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। देशमुख ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। सीबीआई ने 21 अप्रैल, 2021 को देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और जांच शुरू की थी। इस एफआईआर के सिलसिले में छापेमारी की जा रही है।


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