शुक्रवार, 2 जुलाई 2021

महिला की याचिका पर सुनवाई की, निर्देश जारी किया

अकांशु उपाध्याय                          
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वो हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली महिला और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया।
यह महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहनेवाली है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में ही रहती है। याचिका में कहा गया है कि महिला ने पिछले 27 मई को अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी उसे और उसके नजदीकी रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। 
याचिका में महिला ने कहा है कि उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील कमलेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मीडिया के लोग भी उसे और उसके परिजनों को परेशान कर रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि महिला बालिग है और उसे अपनी मर्जी का धर्म मानने की संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है।

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