बुधवार, 2 जून 2021

हापुड़: आमजन की परेशानियां, शासनादेश जारी

अतुल त्यागी                  
हापुड़। कोरोना माहमारी के दूसरी लहर में लगे आंशिक कर्फ्यू के बाद पॉजिटिव केसों में बडे स्तर पर कमी आने के बाद आमजन की परेशानियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी किया। उसमे बताया, कि जिन जिलों में 600 से कम कोराना के एक्टिव केस है। वहां पर आंशिक कर्फ्यू में सशर्तों के साथ थोड़ी ढील बरती गई है। इसमें दुकानों को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रशासन ने साफ-साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए एवं दुकानदारों द्वारा सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 
बावजूद इसके कई जिलों में लोगों की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बुधवार को जनपद के थाना देहात पुलिस ने सड़कों पर उतरकर पीएस सिस्टम से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। पुलिस ने नवीन मंडी,गढ़ रोड, स्वर्ग आश्रम रोड पर लाउडस्पीकर से आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने ग्राहकों को अवगत कराएं कि मास्क, सैनिटाइजर व दुकान के आगे बने गोल घेरे में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही खरीदारी की जाए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोगों की लापरवाही से फिर से कोई अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसलिए पुलिस व्यापारियों व आमजनों को कोरोना से बचाव हेतु नियमों का पालन करने को लेकर जागरुक करने का कार्य कर रही है।

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