गुरुवार, 22 अप्रैल 2021

ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी को नोटिस जारी

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। आदेश के बाद भी एक निजी कंपनी द्वारा दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी आईनॉक्स को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा है, कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए।
जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने 19 अप्रैल को आईनॉक्स से तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार से हुए समझौते के तहत 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश दिए थे। अब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने बेंच को बताया कि कंपनी ने ऑक्सीजन आपूर्ति बहाल करने के आदेश का पालन नहीं किया है और इस वजह से अस्पतालों में कोरोना से पीड़त मरीजों के लिए ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है।
उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों कोरोना पीड़ित मरीजों की जान खतरे में है। मेहरा ने बेंच को बताया कि यदि कंपनी समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू नहीं करती है तो न सिर्फ सैकड़ों मरीजों की जान जा सकती है। बल्कि इससे राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया

पायलट ने फ्लाइट अटेंडेंट को प्रपोज किया  अखिलेश पांडेय  वारसॉ। अक्सर लोग अपने प्यार का इजहार किसी खास जगह पर करने का सोचते हैं। ताकि वो पल ज...