शुक्रवार, 9 अप्रैल 2021

बैंक: दिन में 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगे ग्राहक

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नियम में बदलाव किया है। अब भुगतान बैंकों में ग्राहक एक दिन में अधिकतम दो लाख रुपए जमा कर सकेंगे। इससे पहले लिमिट एक लाख रुपए थी। सूक्ष्म, लघु एंव मझोले उद्यमों, छोटे व्यापारियों समेत कस्टमरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी की एक बैठक की। जिसके बाद उन्होंने इसकी घोषणा की थी। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा है कि भुगतान बैंकों की वित्तीय समावेश के क्षेत्र में प्रगति और कार्य में लचीलापन लाने के लिए किया गया है। ग्राहक अधिकतम राशि रखने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो रुपए किया जाने का निर्णय लिया गया है। अकाउंट में रकम रखने की सीमा दोगुनी करने का निर्णय बैंकों के कामकाज की समीक्षा पर लिया गया है। बता दें देश में करीब 6 भुगतान बैंक हैं। अब ग्राहकों को आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए लेनदेन करने के लिए बैंकों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सुविधा नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स भी दे सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस सर्विस को बढ़ाने से वित्तीय सिस्टम में सेटलमेंट जोखिम को कम करने में सहायता होगी। वहीं डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि साल 2019 में आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी के शुल्क को खत्म कर दिया था।

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