शनिवार, 6 मार्च 2021

कार में जरूरी होगा डबल एयरबैग, नए नियम

अकांंशु उपाध्याय   
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वाहनों की आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग को जरूरी करने के लिए सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था।
मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल, 2021 के पहले दिन या उसके बाद मैन्युफैक्चर किए नए वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

क्यों जरूरी है एयरबैग्स?

कारों में एयरबैग्स दुर्घटना में ड्राईवर और बगल में बैठे पैसेंजर की जान बचाने का कम करते हैं। जैसे ही गाड़ी की टक्कर लगती है, ये गुब्बारे की तरह खुल जाते हैं और जिससे कार में बैठे लोग कार के डैशबोर्ड या स्टेयरिंग से टकरा नहीं पाते और जान बाच जाती है।
कार के बंपर पर एक इंपैक्ट सेंसर लगा होता है जैसे ही गाड़ी किसी चीज से टकराती है तो इंपैक्ट सेंसर की मदद से एक हल्का सा करंट एयरबैग के सिस्टम में पहुंच जाता है, और एयरबैग्स के अंदर गैस भरी होती है। उस गैस को वह गैस फॉर्म में प्ले आता है। पहले यह किसी और फॉर्म भरी होती है जैसे इंपैक्ट सेंसर करंट भेजता है। वह चीज गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है।

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