रविवार, 28 मार्च 2021

जिला पंचायत वार्डों का नामांकन स्थल निर्धारित किया

कुशीनगर। उत्तर-प्रदेश के कुशीनगर में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कुशीनगर की निर्वाचन सूचना के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी विंध्यवासिनी राय ने जिला पंचायत के समस्त वार्डों के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारिणी जारी किया है। अपर जिलाधिकारी ने निर्धारित समय-सारिणी के पूर्ण विवरण में बताया है कि विकास खण्ड विशुनपुरा के वार्ड सं0 1,2,3,45, खडडा के वार्ड सं0 6,7,8,9, एवं नेबुआ नौरंगिया के वार्ड स0 10,11,12,13, का नामांकन स्थल न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर पड़रौना कक्ष सं -13 अवस्थित कलेक्ट्रेट , परिसर कुशीनगर में होगा। इसी प्रकार विकास खण्ड रामकोला के वार्ड संख्या 14,15,16,17,18, कप्तानगंज के वार्ड संख्या 19,20,21,22, तथा सुकरौली के वार्ड संखया 23,24,25 का नामांकन न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) कुशीनगर कक्ष संख्या 12 अवस्थित कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। विकास खण्ड मोतीचक के वार्ड संख्या 26,27,28,29, हाटा के वार्ड संख्या 30,31,32, कसया के वार्ड संख्या 33,34, तथा विकास खण्ड फाजिलनगर के वार्ड संख्या 35,36,37,38, का नामांकन स्थल न्यायालय अपर जिलाधिकारी (न्यायायिक) कुशीनगर कक्ष संख्या 10 अवस्थित कलेक्ट्रेट परिसर कुशीनगर में किया जाएगा। इसी प्रकार तमकुही के वार्ड संख्या 39,40,41,42,43, सेवरही के वार्ड संख्या 44,45,46,47,48, दुदही के वार्ड संख्या 49,50,51,52,53,54, एवं पड़रौना के वार्ड संख्या 55,56,57,58,59,60,61, का नामांकन अपर उप जिलाधिकारी पड़रौना कुधींगर के कक्ष संख्या 9 अवस्थित कलेक्ट्रेट परिसर कुशीनगर में किया जाएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रत्याशियों के नामांकन हेतु तिथि 17 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2021 को समय पूर्वान्ह 8 बजे से अपरान्ह् 5 बजे तक नियत किया गया है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 19 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्त तक किया जायेगा। उम्मीदवारी वापसी 21 अप्रैल को पूर्वान्ह् 8 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक लिया जा सकेगा। इसके उपरान्त इसी दिन प्रतीक आवंटन अपराहन 3 बजे से कार्य की समाप्त तक होगा। मतदान का दिनांक 29 अप्रैल दिन गुरुवार पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह् 6 बजे तक सम्पन्न होगा। मतगणना 02 मई, को पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। अपर जिलाधिकारी ने बताया है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रक्रिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनाई जाएगी,तथा उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे, और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

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