बुधवार, 9 दिसंबर 2020

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नए नियम लागू किए

अश्वनी उपाध्याय


गाजियाबाद। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग ने मोटर साइकिल सवारों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए कई नए नियम बनाए हैं। इसमें गाड़ियों की बनावट और उसमें मिलने वाली सुविधाएं भी शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने आपके लिए क्या-क्या बदला है। नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक के पीछे की सीट के दोनों तरफ हैंड होल्ड जरूरी है। हैंड होल्ड पीछे बैठे सवारी की सेफ्टी के लिए है। बाइक ड्राइवर के अचानक ब्रेक मारने की स्थिति में हैंड होल्ड काफी मददगार साबित होता है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं होती थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।                         


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