मंगलवार, 25 अगस्त 2020

ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान

उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान किया


लखनऊ। उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान किया इच्छुक दिव्यांगजन निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल हेतु 15 सितम्बर तक आवेदन करें:- प्रणव पाठक हरदोई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने अवगत कराया है। कि उ0प्र0 शासन द्वारा ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलियां आदि से ग्रसित या कोई व्यक्ति उपयुक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो उसकी दृष्टि अचछी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ्य हो, मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों में उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 80 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणित की गयी हो, को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का प्राविधान किया गया है।उन्होने कहा है कि इस योजना के लाभ हेतु उक्त दिव्यांग की आयु 16 वर्ष से अधिक हो और उसके परिवार की वार्षिक आय रू0-1,80,000 से अधिक न हो ऐसे इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी वर्ग हाईस्कूल/उच्चतर शिक्षा का शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज नवीन फोटो के साथ अपना आवेदन पत्र 15 सितम्बर 2020 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन में जमा करें।             


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