गुरुवार, 16 जुलाई 2020

नाले का अवैध निर्माण करा रही नपाप

लोक निर्माण विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त किए बिना ही नगर पालिका परिषद सरकारी धनराशि का दुरुपयोग कर नाले का करा रही अवैध निर्माण 
मोदी नगर। नगर पालिका परिषद द्वारा गाजियाबाद- मेरठ लोक निर्माण विभाग की भूमि पर विभाग से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त किए बिना ही मोदी नगर सिकेड़ा रोड से मोदी मन्दिर की नाला निर्माण कराया जा रहा है । जिसे नगर पालिका परिषद अपने दम पर अतिक्रमण व अवैध रूप से नाला निर्माण करवा रही है ? जो कि नियमानुसार नहीं है । 
नगर पालिका परिषद जब तक दूसरे विभाग की भूमि पर निर्माण नहीं करवा सकती है तब तक उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त न कर लें ।
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो लो0नि0वि0 गाजियाबाद के पत्र पंत्राक 586/ 29 एम दिनांक 31- 03-2015 को अधिशासी अभियन्ता अवधेश कुमार सिंह भदौरिया ने प्रभारी अधिकारी, तहसील दिवस, तहसील मोदी नगर को नगर पालिका परिषद मोदी नगर द्वारा निर्मित राज चौपला वाले पर नैशनल हाईवे एवं पी0 डब्ल्यू 0 डी द्वारा दोहरी नीति अपनाने से भविष्य में होने वाली परेशानी को देखते हुए पूर्व में दिये गये पत्र पर कार्रवाई न होने के संबंध में अवगत कराया गया था तथा एक प्रति लिपि नगर पालिका परिषद मोदी नगर को पत्र की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की थी जिसमें नाला निर्माण हेतु एक समान निति अपनाने के निर्देश दिये गये थे फिर भी नाला निर्माण में नगर पालिका परिषद दोहरी नीति अपना रही है ?<br>
हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि सड़क के मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा राज्य राज मार्ग में 75 फुट तथा मेजर डिस्टिक्ट रोड में 60 फुट छोड़ना आवश्यक है । जिसका पालन अवैध नाला निर्माण में नगर पालिका परिषद नहीं करवा रही है ।
ज्ञात रहे कि सड़क की भूमि पर अतिक्रमण एवं निर्माण उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट 1964 के विरुद्ध है । जिसके विपरीत लोक निर्माण विभाग ने किसी भी अवैध कब्जा धारक को किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन नहीं दिया है ।
संज्ञान के अनुसार प्रमुख अभियन्ता कार्यालय ने प्रमुख अभियन्ताओं को एक सर्कुलर जारी किया है । कि इस प्रकार के किसी भी अवैध निर्माण के लिए स्थानीय लोक निर्माण विभाग सीधे जिम्मेदार होगा । फिर भी अफसरों के उदासीनता के चलते सड़क की भूमि पर लगातार अवैध कब्जे अथवा अवैध निर्माण जारी हैं । 
जनहित में एवं शासन हित में उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुए वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए । क्योंकि नगर पालिका परिषद नाला निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है ।


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