बुधवार, 8 जुलाई 2020

जनपद उन्नाव 3 दिन के लिए बंदः डीएम

उन्नाव। उन्नाव जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिलाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन अधिक संख्या में कोरोना पाॅसटिव पेसेन्ट निकल रहे है। कोरोना वायरस की रोक थाम के लिये बैठक में चर्चा कि गई कि जनपद में पुनः मुख्य बाजारों को बन्द करातें हुये वृहद स्तर पर सेनीटाईजेशन की कार्यवाही की जाये, तथा लोगो का अवागमन सिमित किया जाये। इससे कोविड-19 का सर्वें भी भली भंति हो जायेगा।
जिलाधिकारी एवं व्यापार मण्ड़ल के पदाधिकारियों के बीच तय किया गया कि आगामी 10,11,12 जुलाई 2020 को जनपद में सभी बाजार, (मेडिकल स्टोर एवं नर्सिगहोम को छोड़कर) बन्द रखी जाये। तथा आवश्यक वस्तुओ की दुकाने प्रातः 09 बजे तक खुले।जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी सहित जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रोें में आगामी 10,11,12 जुलाई 2020 (शुक्रवार, शनिवार तथा रविवार),को जनपद में सभी बाजार, (मेडिकल स्टोर एवं नर्सिगहोम को छोड़कर), बन्द रखे जाये। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओ की दुकाने प्रातः 09 बजे तक खोले जाने की कार्यवाही कराई जाये। उन्होंने कहा कि सब्जी एवं फल विक्रेता केवल भ्रमण कर बिक्री कर सकेगे, सब्जी मण्डी एवं फल मण्डी की दुकानें इन तीन दिन तक नही खुलेगी। मेडिकल इमरजेंसी या अस्पताल जाने हेतु किसी भी व्यक्ति को छूट होगी। न्यायालय और कार्यालय जाने वालोें के लिए दिये गये जारी पास मान्य होंगे तथा अधिवक्ताओं के लिए उनके ड्रेस अथवा उनके अधिवक्ता संघ का परिचय पत्र मान्य होगा। इस दौरान समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जायेगा तथा प्रयास रहेगा कि कोई भी हिस्सा सेनेटाइजेशन से न छूटे। द्वितीय शनिवार एवं रविवार को समस्त कार्यालय का भी सेनेटाइजेशन कराया जाएगा। नर्सिंग होम, जिला अस्पताल समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। इसका डाक्यूमेंन्टशन भी कराया जाएगा। जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसके लिया मास्क पहनना आवश्यक होगा। मास्क न लगाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। जो दुकाने अनाधिकृत रूप से खुली पाई जाएंगी उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।जिलाधिकारी ने समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि वह अपरिहार परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकले। समस्त उन्नाव नागरिक इन दिनों अपने-अपने घरों को सेनेटाइज करें तथा टिवट्र एवं फेसबुक पर टैग कर सोशल मीडिया के माध्यम अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। उन्होंने सचेत करतेे हुये कहा कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भारतीय दंड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन् 1860) की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डा0 राजेश कुमार प्रजापति, अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पाण्डेय, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आशुतोष कुमार, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट चंदन कुमार पटेल, उप निदेशक सूचना डा0 मधु ताम्बे, व्यापार मण्ड़ल अध्यक्ष उन्नाव रजनीकान्त श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।


फारूख खान


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