यूपी में दूसरे राज्यों से आ रही भीड़ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने हर चार सौ लोगों पर एक अधिकारी नियुक्त करने को कहा। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यूपी सरकार को दिया आदेश।बाहर से आने वाले सभी लोगों का रिकार्ड तैयार कर उनकी मानीटरिंग कराने का आदेश। चार सौ लोगों की मानीटरिंग करे कोई ज़िम्मेदार अफ़सर। कोरोना के केस होने पर बचाव व रोकथाम के मद्देनजर दिया आदेश। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच का आदेश। कवारन्टीन सेंटर्स और अस्पतालों की बदहाली पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिया आदेश। वकील गौरव गौर ने दाखिल की थी अर्जी। 18 मई को फिर होगी मामले की सुनवाई।
बृजेश केसरवानी
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