शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

यूपी में 'हॉटस्पॉट' के लिए नए नियम

लखनऊ। चीन से निकलकर दुनियाभर में तबाही मचाने वाली महामारी कोरोना वायरस ने अब भारत में भी अपने पैर पसार लिए हैं। इसके संक्रमण को रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन पहले से ही लागू है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने जिलों को चिन्हित इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है, यानी यहां अब सब कुछ पूरी तरह से बंद होगा।


उत्तर प्रदेश में सीलिंग के क्या नियम होंगे ?
15 जिलों में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगेगी, यानी अबतक लॉकडाउन के दौरान जो कुछ छूट मिलती थीं, वो भी नहीं मिलेगी।
इन हॉटस्पॉट में लगातार पुलिस गश्त करती रहेगी और अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आता है तो उसपर कार्यवाही की जाएगी।
सील किए गए इलाकों को लगातार सैनिटाइज़ किया जाएगा, इसके लिए फायर सर्विस की मदद ली जाएगी।
चिन्हित स्थानों पर सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी ही आ-जा सकेंगे, बाकि किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी।
बैंक-राशन की दुकानें बंद रहेंगी, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान कुछ पास दिए गए थे वो पास भी निरस्त कर दिए जाएंगे। सील इलाकों में सिर्फ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस को एंट्री मिल सकती है।


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