शनिवार, 2 नवंबर 2019

5 वर्षीय बच्ची से रेप,आरोपी को आजीवन कारावास

ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश अर्चना सिंह ने 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय पड़ोसी बाबा उर्फ ईश्वर सिंह सहित पीड़िता के दीदी व जीजाजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए राशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आरोपियों के कृत्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईश्वर उर्फ बाबा की उम्र 55 वर्ष है। उसने एक असहाय नाबालिग की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ नरपिशाच समान कृत्य किया है।
इसे जो भी सजा सुनाई जाए, वह कम है। दया का कोई भाव नहीं लाया जा सकता है। कोर्ट ने उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। 20 अप्रैल 2017 को 5 वर्षीय नाबालिग ने महाराजपुरा थाने में शिकायत की। उसने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। वह दीदी-जीजाजी के घर रहती है। उसके जीजाजी पीटते थे। कभी-कभी उसे छत पर खड़ा कर देते थे। पंखे से उल्टा लटका देते थे।
बाहर से लोगों को बुलाते थे। उनसे 50-50 रुपए लेकर अश्लील हरकत करने के लिए उनके सुपुर्द कर दे देते थे। इन अपराधों में दीदी भी जीजाजी का पूरा साथ देती थी। जीजाजी ने भी एक दिन अश्लील हरकत की और दुष्कर्म किया। पड़ोस में रहने वाले ईश्वर बाबा आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करते थे। दीदी व जीजाजी गलत काम करने में बाबा की मदद करते थे। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने जीजाजी, दीदी, पड़ोसी ईश्वर के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया और जांच कर कोर्ट में चालान पेश किया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने तर्क दिया कि आरोपित ने गंभीर अपराध किया है। इन्हें कड़ा दंड दिया जाए, जिससे समाज में एक संदेश जा सके। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छोटी बच्ची जिसके माता-पिता जीवित नहीं रहे। उसके दीदी-जीजाजी एक मात्र पालनहार रह गए थे। उन्होंने ऐसा घिनोना कृत्य किया है, जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित होगा। उसके जीवन के ऊपर पड़ने वाले दुुष्प्रभाव का परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आरोपी नरमी व क्षमा के पात्र नहीं है।


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