गुरुवार, 31 अक्तूबर 2019

निर्भया के दोषियों को फांसी, याचिका विकल्प

दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। दोषियों को फांसी देने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे।


सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में ही चारों की फांसी के खिलाफ लगाई पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं इसके बाद भी इन्होंने अभी तक राष्ट्रपति से दया की गुहार नहीं लगाई तिहाड़ जेल ने दोषियों को हिंदी और अंग्रेजी में नोटिस दिए, इन्हें पढ़कर सुनाया गया और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई ।


नई दिल्ली। दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात हुए बर्बर निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड के चाराें दोषियों मुकेश सिंह, अक्षय कुमार सिंह, विनय शर्मा और पवन कुमार को फांसी देने की तैयारी शुरू हाे गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इन्हें नाेटिस देकर कहा है कि मृत्युदंड के खिलाफ अगर सात दिन में राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई ताे फांसी की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।


सुप्रीम काेर्ट ने पिछले साल जुलाई में ही चाराें की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं। लेकिन इन्हाेंने अभी तक राष्ट्रपति से दया की गुहार नहीं लगाई है। यह इन लाेगाें के पास उपलब्ध आखिरीविकल्प है। तिहाड़ जेल मुख्यालयनेसात दिन में जवाब भी मांगे तिहाड़ जेल मुख्यालय ने 28 अक्टूबर को उन तीन जेलों के अधीक्षकों को गोपनीय चिट्ठी लिखी थी, जहां चारों दोषी बंद हैं। मुकेश और अक्षय जेल नंबर दो, विनय जेल नंबर चार और पवन जेल नंबर 14 (मंडोली जेल) में बंद है। मुख्यालय ने पत्र में कहा कि चारों दोषियों को माैत की सजा सुनाई जा चुकी है। इनसे जुड़ा कोई मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित नहीं है। मुख्यालय ने सात दिन में इनके जवाब भी मांगे हैं। संबंधित जेल अधीक्षकाें ने 29 अक्टूबर काे चारों दोषियों को हिंदी और अंग्रेजी में लिखित नाेटिस दे दिए। उनसे रिसीविंग भी ली गई है। जेल सूत्रों के अनुसार, दोषियाें काे यह चिट्ठी पढ़वाई गई है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। इस बीच अक्षय, विनय और पवन के वकील एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाएगी। 'निचली अदालत काे सूचना देंगे' तिहाड़ जेल के महानिदेशक संदीप गोयल ने बताया किचारों दाेषियों को नोटिस दिया है कि आपकीकानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति को दया याचिका देना चाहते हैं, तो एक हफ्ते में दे दें। यदि दया याचिका दायर नहीं करते हैं तो इसकी सूचना निचली अदालत को दी जाएगी और आगे की कार्यवाही के लिए आग्रह करेंगे।


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