शुक्रवार, 2 अगस्त 2019

दिव्यांगों को विवाह पर मिलेगा अनुदान

गोंडा ! दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर दम्पत्ति व युवती को संयुक्त रूप में प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन श्सशक्तीकरण अधिकारी मोतीलाल ने बताया कि ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जो भारत के नागरिक हों, दम्पत्ति उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी या कम से कम पांच वर्ष से उसका अधिवासी हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम, 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति का विवाह सामान्य युवक/युवती अथवा दिव्यांग में प्रचलित समाज की रीति-रिवाज के अनुसार हुआ हो या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी विवाह किया गया हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य आयकरदाता की श्रेणी में न हों, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो,। उन्होने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष एवं विगत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न विवाह के ही आवेदन पत्र नियमानुसार अनुदान हेतु मान्य होगें, अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर पन्द्रह हजार रूपये होगी तथा अनुदान की धनराशि दम्पत्ति में युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर केवल बीस हजार रूपए होगी। इसी प्रकार अनुदान की धनराशि दम्पत्ति (युवक-युवती दोनों) के दिव्यांग होने की दशा में विवाह करने पर केवल पैंतीस हजार रूपये होगी। योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कराकर हार्ड कापी विकास भवन, गोण्डा में स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गोण्डा के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।


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