गुरुवार, 28 नवंबर 2024

लापरवाह कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया

लापरवाह कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया 

इकबाल अंसारी 
आइजोल। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से लापरवाही को लेकर दिए गए आदेशों से लापरवाही अपनाने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो कर्मचारी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएं। 
मिजोरम सरकार की ओर से काम में लापरवाही बरत कर सैलरी हासिल कर रहे सरकारी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। यह घोषणा मुख्यमंत्री लालदुहमा द्वारा आइजोल में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की गई है। 
मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें लग रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी ठीक से अपने काम को लेकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उन्हें नौकरी से हटाए दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम योग्य कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अच्छा काम करके दिखा सकें। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से अब विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जा रही है। 

'पीएम' मोदी को जान से मारने की धमकी दी

'पीएम' मोदी को जान से मारने की धमकी दी 

अकांशु उपाध्याय/कविता गर्ग 
नई दिल्ली/मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करके दी गई है। मामला सामने आते ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम करते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई है। 
बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दिए जाने से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करके प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। 
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 के दौरान भी हरियाणा को एक व्यक्ति ने बाकायदा वीडियो वायरल करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गोली मारने की धमकी दी थी। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक ने खुद को हरियाणा के गांव गोहाना सोनीपत का रहने वाला बड़ा बदमाश बताया था और कहा था कि प्रधानमंत्री अगर मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन्हें गोली मार दूंगा। 

प्रियंका ने 'सांसद' के तौर पर शपथ ग्रहण की

प्रियंका ने 'सांसद' के तौर पर शपथ ग्रहण की 

इकबाल अंसारी 
नई दिल्ली। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुई प्रियंका गांधी वाड्रा ने बृहस्पतिवार को सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली। कांग्रेस की नेता शपथ ग्रहण करने के दौरान संविधान की कॉपी को अपने हाथ में लिए रहीं। 
बृहस्पतिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्वाचन के बाद बृहस्पतिवार को संसद के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की कॉपी को हाथ में लिए रहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान में बदलाव वाले दांव को भी शपथ के साथ ही चलाने की कोशिश की। 
उल्लेखनीय है कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए 400 सीट हासिल करना चाहती है, जिससे वह संविधान में तब्दीली करके गरीबों के आरक्षण को छीन सकें। 

हिजबुल्लाह के 12 हजार, 500 ठिकानों पर हमलें

हिजबुल्लाह के 12 हजार, 500 ठिकानों पर हमलें 

अखिलेश पांडेय 
जेरूसलम। इजराइल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने पिछले अक्टूबर में संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान भर में हिजबुल्लाह के 12 हजार, 500 ठिकानों पर हवाई हमलें किए हैं। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। 
हगारी ने कहा, “हमने हिजबुल्लाह की प्रक्षेपण क्षमताओं को कम कर दिया, उसकी रणनीतिक संपत्तियों पर हमला किया, उसके नेतृत्व को खत्म कर दिया और उसकी कमान और नियंत्रण श्रृंखला को नुकसान पहुंचाया।” उन्होंने कहा कि सेना ने हिजबुल्लाह की हवाई इकाई के पास मौजूद लगभग 70 प्रतिशत मानवरहित हवाई वाहन भंडार को नष्ट कर दिया। 
उन्होंने आगे कहा, “हमने उसकी हथियारबंद करने और फिर से आपूर्ति करने की क्षमता को भी निशाना बनाया है और हमारे क्षेत्र में उसकी योजनाबद्ध घुसपैठ को अंजाम देने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित किया है।” 
हगारी ने कहा कि युद्धविराम समझौते के प्रभावी होने से पहले के घंटों में, आईडीएफ ने लेबनान भर में लगभग 180 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें सीरियाई सीमा के पास एक केंद्रीय हिजबुल्लाह मिसाइल उत्पादन स्थल भी शामिल है। 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-346, (वर्ष-11)

पंजीकरण संख्या:- UPHIN/2014/57254

2. शुक्रवार, नवंबर 29, 2024

3. शक-1945, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2079‌‌। 

4. सूर्योदय प्रातः 05:39, सूर्यास्त: 06:58।

5. न्‍यूनतम तापमान- 24 डी.सै., अधिकतम- 17 डी.सै.। गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7. स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय (डिजीटल सस्‍ंकरण)। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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बुधवार, 27 नवंबर 2024

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ

'सैनिक बंधू' की बैठक आयोजित की: सीडीओ 

गणेश साहू 
कौशाम्बी। मुख्य विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार को जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास, कार्यालय में सैनिक बंधू की बैठक आयोजित की गई। 
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के सभी पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना, जिसमें भूमि विवाद, शस्त्र, पेंशन, स्मारक स्थल बनाने, मेडिकल कार्ड एवं पुलिस से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई, जिसको मुख्य विकास अधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण व समयान्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिए। 
मुख्य विकास अधिकारी ने राजस्व से सम्बन्धित शिकायतों पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर शिकायत को निस्तारित करने के लिए हस्तांतरित किया। सभी पूर्व सैनिकों को अश्वासन दिया कि यदि किसी पूर्व सैनिक को कोई लीगल समस्या होती है, तो कभी भी मुझसे ऑफिस में मिल कर अपनी समस्या बता सकते है। आप लोग तहसील दिवस में भी अपनी समस्या का निदान करवा सकतें हैं। इस प्रकार बैठक में कुल 15 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमें से एक को फोन करके हल करने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस से संबंधित शिकायतों का निस्तारण मौके पर जांच करने से लिए हस्तांतरित करते हुए निस्तारण करने का निर्देश दिए गए। 
शेष अन्य शिकायतो को संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयान्तर्गत जांच करके निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। 
इस अवसर पर सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय अधिकारी कर्नल अमित कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था जिला महेंद्र सिंह, पूर्व सैनिक संजीव कुमार चौरसिया, मनोज कुमार सिंह, विजय कुमार यादव, भैयालय यादव, फूल सिंह, लवकुश सिंह, कृष्ण कुमार मिश्रा, नत्थू लाल पाल, ब्रम्हकुश दिवाकर, जय सिंह, बलराम, विनोद कुमार, श्याम लाल पाल, ओम प्रकाश यादव एवं अन्य पूर्व सैनिक उपस्थित रहें। 

'साक्षरता एवं जागरूकता' शिविर का आयोजन

'साक्षरता एवं जागरूकता' शिविर का आयोजन 

गणेश साहू 
कौशाम्बी। दिनांक 27 नवंबर 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्त्वावधान में विन्ध इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर चायल में शोषण के विरुद्ध बालकों के अधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 
डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने शोषण के खिलाफ बालकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अधिवेशन, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम और राष्ट्रीय बाल नीति आदि के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को बालक माना गया है। बच्चों को मारना, चिढ़ाना, मजाक करना, मजदूरी करवाना, उनके साथ छल करना, उनकी बात अनसुनी करना, अश्लील चित्र या किताब दिखाना, भद्दे इशारे करना, गाली-गलौच करना, डराना-धमकाना, तंग करना व बलात्कार आदि जैसे कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। 
बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के ख़िलाफ़ अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। बाल मज़दूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के मुताबिक, 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम नहीं लगाया जा सकता। 
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत, बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रावधान है। 
इस शिविर में बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपर जिला जज सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा प्रांजल ने कहा कि भारतीय संविधान सहित कई अन्य विधियों व कानूनों में बाल अधिकारों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान हैं। बाल अधिकारों के शोषण से जहां उनके शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन होता है। वहीं, उनके शारिरिक व मानसिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर लीगल सर्विस यूनिट फ़ॉर चिल्ड्रेन का गठन प्रत्येक जिले में किया गया है। यह यूनिट देखभाल व संरक्षण योग्य बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित मामलों में सहायक के तौर पर कार्य करेंगी। 
इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथि ने पॉक्सो अधिनियम 2012, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, सखी वन स्टॉप सेंटर, भारतीय न्याय संहिता, पीसीपीएनडीटी एक्ट आदि में वर्णित बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षकों व अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों का ध्यान रखें, उनकी बातों को अनसुना न करें और उनके अधिकारों का हनन होने से रोकें। ऐसा न करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि किसी बालक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय व तहसीलों में बने लीगल एड क्लिनिक में जाकर नियुक्त पीएलवी से शिकायत करें या चाइल्ड लाइन और विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित को क्षतिपूर्ति योजना, आपदाग्रस्त लोगों की मदद आदि से संबंधित प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। 
शिविर में नायब तहसीलदार चायल कपिल देव मिश्र और विद्यालय के प्रबंधक लवकुश कुमार ने भी अपने विचार रखें। शिक्षक धर्मेन्द्र पटेल ने अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक सोहन लाल, शिव कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहें। 

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