गुरुवार, 13 अक्तूबर 2022

5 विद्यालयों को शीर्ष 10 सरकारी स्कूलों में स्थान मिला

5 विद्यालयों को शीर्ष 10 सरकारी स्कूलों में स्थान मिला

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली के पांच सरकारी स्कूलों को भारत के शीर्ष 10 सरकारी स्कूलों में स्थान मिला है और यह उपलब्धि राजधानी के विभिन्न संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देकर संभव हो पायी है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं ताकि अन्य स्कूल भी इस सूची में शामिल हो सकें।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग भी है । उपमख्यमंत्री एक शिक्षा मंत्री ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुये कहा कि एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में दो सरकारी स्कूलों ने राज्य की सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है । एजुकेशन वर्ल्ड – शिक्षकों, अध्यपकों और अभिभावकों का ऐसा पोर्टल है जो हर साल स्कूलों की रैंकिंग निकालता है ।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीन अन्य स्कूलों ने भी शीर्ष 10 में जगह बनाई है। उन्होंने कहा, ‘‘यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है और प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं छात्रों के कठिन मेहनत का परिणाम है । इन स्कूलों के सभी प्रधानाध्यापकों को आईआईएम अहमदाबाद, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।’’ सिसोदिया के साथ संवाददाता सम्मेलन के दौरान सभी पांच स्कूलों के प्रधानाध्यापक भी मौजूद थे ।

कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी, आलोचना 

कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी, आलोचना 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत राय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और दावा किया कि इस तरह की टिप्पणियां उनके पद के अनुरूप नहीं हैं। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले धनखड़ लगभग तीन वर्षों तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उस दौरान उनका कई मौकों पर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार के साथ टकराव हुआ।

धनखड़ ने बुधवार को नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान याद किया कि 2021 में चुनाव के बाद की कथित हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक तथ्यान्वेषी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है।

उपराष्ट्रपति ने एनएचआरसी के कार्यक्रम में कहा, राज्य में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून मानवाधिकारों के लिए अभिशाप है। राय ने कहा कि धनखड़ का ऐसी आलोचना करना गलत है। उन्होंने कहा, धनखड़ की टिप्पणियां उनके पद के अनुरूप नहीं हैं। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद ने कहा, उनकी इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और हमने तब भी उनका विरोध किया था (जब धनखड़ राज्यपाल थे), जैसा कि अब हम करते हैं।

हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश

हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का स्कूल और कॉलेज परिसरों में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने का आदेश, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले के बाद भी वैध बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने इसकी अनुमति दी। नागेश ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में हिजाब और बुर्का के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और महिलाओं की स्वतंत्रता चर्चा का विषय है, कर्नाटक सरकार को एक बेहतर निर्णय की उम्मीद थी जो शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाता, लेकिन एक विभाजित फैसला आया।

नागेश ने कहा कि मामला अब उच्च पीठ को भेज दिया गया है और कर्नाटक सरकार उच्च पीठ के फैसले का इंतजार करेगी। नागेश ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश मान्य रहेगा। ऐसे में, हमारे सभी स्कूलों और कॉलेजों में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए हमारे स्कूल और कॉलेज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चलेंगे। बच्चों को उसके अनुसार स्कूलों में आना होगा।

नागेश ने कहा, हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम कक्षा के अंदर किसी भी धार्मिक वस्तु की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं कि कोई भी छात्रा कक्षा के अंदर हिजाब नहीं पहन सकती है।कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्होंने मीडिया में हिजाब का फैसला देखा है जहां एक न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी जबकि दूसरे ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है। ज्ञानेंद्र ने संवाददाताओं से कहा, यह एक खंडित फैसला है और मामला प्रधान न्यायाधीश की पीठ के पास गया है। यह प्रधान न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा। कर्नाटक सरकार प्रधान न्यायाधीश के आदेश का इंतजार कर रही है।

अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 को गोली लगी

अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 को गोली लगी

अविनाश श्रीवास्तव 

बेतिया। बिहार के बेतिया में गुरुवार को अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 4 लोगों को गोली लगी है। 2 की हालत गंभीर है। मामला योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरौली गांव का है। सुबह 9 बजे 3 बदमाश वार्ड सदस्य के घर में घुस गए और गोलियां चलाने लगे। इसमें वार्ड सदस्य सहित 2 लोग घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया है। चारों का इलाज चल रहा है। घायलों में वार्ड सदस्य राजा बाबू पटेल, विजय पटेल,रुस्तम अंसारी, सुधन माझी शामिल हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल भर्ती कराया गया है।

इधर, ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए फायरिंग कर भाग रहे एक अपराधी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन में जुट गई। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस का कहना है कि बेतिया सदर डीएसपी मुकुल परिमल पांडे सहित आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च अभियान चला रही है। इधर मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि पारिवारिक विवाद में गोलीबारी हुई है। इसमें 4 लोगों को गोली लगी है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। बेतिया गोलीकांड BJP प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये खुली छूट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया है।

'आप' प्रमुख इटालिया को पुलिस ने हिरासत में लिया

'आप' प्रमुख इटालिया को पुलिस ने हिरासत में लिया

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी 

नई दिल्ली/गांधीनगर। गुजरात आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने एनसीडब्ल्यू कार्यालय से हिरासत में लिया। बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपने कार्यालय के बाहर हो रहे AAP कार्यकर्ता के प्रदर्शन के बारे में ट्वीट किया। प्रदर्शन NCW ने AAP गुजरात चीफ गोपाल इटालिया को एक वीडियो के संबंध में तलब किए जाने पर किया गया। वीडियो में उन्हें कथित तौर पर PM के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते देखा गया।

रेखा शर्मा (NCWअध्यक्ष) ने कहा कि इन्होंने (गोपाल इटालिया) कोई भी नोटिस मिलने की बात से इंकार कर दिया, जबकि इनका उत्तर पहले से तैयार है पर अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है। मैनें पुलिस को बोला है कि इनके खिलाफ कदम उठाए जाएं क्योंकि ये कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे थे।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-369, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022

3. शक-1944, कार्तिक, कृष्ण-पक्ष, तिथि-पंचमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 06:15, सूर्यास्त: 06:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 22 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै., उत्तर भारत में बरसात की संभावना है।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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(सर्वाधिकार सुरक्षित)

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