गुरुवार, 11 अगस्त 2022

28 अगस्त को रैली का आयोजन करेगी 'कांग्रेस' 

28 अगस्त को रैली का आयोजन करेगी 'कांग्रेस' 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली का आयोजन करेगी। इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर ‘महंगाई चौपाल’ आयोजित की जाएगी। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली का आयोजन करेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर ‘महंगाई चौपाल’ आयोजित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीते 5 अगस्त को मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके साथ लोगों ने खुद को जोड़ा। प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर इसे ‘काला जादू’ बताने का प्रयास किया जो इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। जयराम रमेश के अनुसार, कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को आने वाले हफ्तों में और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों, खुदरा बाजारों और अन्य कई स्थानों पर ‘महंगाई चौपाल’ आयोजित करेगी। इसका समापन 28 अगस्त को रामलीला मैदान में ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली के साथ होगा।

इस रैली को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रामलीला मैदान की रैली को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि इस रैली से इतर प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर ‘महंगाई पर हल्ला बोल- चलो दिल्ली’ कार्यक्रम का आयोजन करेगी। उन्होंने दावा किया है कि ‘भारत के लोग मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का खामियाजा भुगत रहे हैं। दही, छाछ, पैक की गई खाद्य वस्तुएं जैसे आवश्‍यक सामानों पर अत्‍यधिक करों के कारण महंगाई बढ़ रही है। ’उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन जनविरोधी नीतियों पर लोगों में जागरूकता फैलाती रहेगी और भाजपा सरकार पर उसकी गलत नीतियों को बदलने के लिए दबाव बढ़ाएगी।

धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई

धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेता मौजूद रहे।

बता दें कि 6 अगस्त को हुए उप राष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था। धनखड़ को कुल 725 में से 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को 182 वोट मिले। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक का होगा, बतौर भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ उच्च सदन राज्यसभा के पदेन सभापति भी होगें‌। उन पर राज्यसभा की कार्यवाही चलाने का जिम्मा भी होगा।

बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने की हकदार हैं, बेटियां 

बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने की हकदार हैं, बेटियां 

इकबाल अंसारी 

बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि दुर्घटना में अपने माता-पिता के मारे जाने पर विवाहित बेटियां भी बीमा कंपनियों से मुआवजा पाने की हकदार हैं। अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने माना है कि विवाहित बेटे भी ऐसे मामलों में मुआवजे के हकदार हैं। उच्च न्यायालय ने कहा, यह न्यायालय भी विवाहित बेटों और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। लिहाजा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मृतक की विवाहित बेटियां मुआवजे की हकदार नहीं हैं।

न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने एक बीमा कंपनी द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 12 अप्रैल, 2012 को उत्तर कर्नाटक में यमनूर, हुबली के पास हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाली रेणुका (57) की विवाहित बेटियों को मुआवजा देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। रेणुका के पति, तीन बेटियों और एक बेटे ने मुआवजे की मांग की थी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने परिवार के सदस्यों को छह प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ 5,91,600 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

बीमा कंपनी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि विवाहित बेटियां मुआवजे का दावा नहीं कर सकतीं। याचिका में यह भी कहा गया कि वे आश्रित नहीं हैं। इसलिए ‘निर्भरता नहीं होने पर’ मुआवजा देना गलत है। हालांकि अदालत ने बीमा कंपनी की इन दलीलों को खारिज कर दिया।

9 सेवानिवृत्त, 2 सेवारत अधिकारियों पर एफआईआर

9 सेवानिवृत्त, 2 सेवारत अधिकारियों पर एफआईआर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नौ साल पुराने कथित वित्तीय हेराफेरी के एक मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को भी स्थायी रूप से वापस लेने का आदेश दिया है। सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारी ने बताया, ”उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और ‘कोडल औपचारिकताओं’ के उल्लंघन मामले में एक FIR दर्ज की जाए।”

नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षक अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे। ”पूर्ण पेंशन लाभ को स्थायी रूप से वापस लेने” के फैसले पर अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने ”गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान” को देखते हुए कठोर कदम उठाया है। उन्होंने कहा, हालांकि, डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।

पीएम ने युवा लड़कियों के साथ 'रक्षाबंधन' मनाया

पीएम ने युवा लड़कियों के साथ 'रक्षाबंधन' मनाया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षाबंधन के अवसर पर अपने आवास पर युवा लड़कियों के साथ 'रक्षाबंधन' मनाया। यह एक विशेष रक्षा बंधन था, क्यों कि ये लड़कियां प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाईकर्मियों, चपरासी, माली, ड्राइवर आदि की बेटियां थीं।
पीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर इन युवतियों से राखी बंधवाई। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री को राखी बांधने वालों में सफाईकर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियां शामिल थीं।

अधिकारियों ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री सफाईकर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियों से राखी बंधवाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर देशवासियों को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं दी थीं।

सिन्हा व साहा को 17 अगस्त तक हिरासत में भेजा 

सिन्हा व साहा को 17 अगस्त तक हिरासत में भेजा 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामलें (SSC) में बंगाल के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा और SSC के पूर्व अध्यक्ष अशोक साहा को 17 अगस्त तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) हिरासत में भेजा है। बता दें कि CBI ने दोनों पूर्व अधिकारियों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित तौर पर अनियमितती बरतने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया था। CBI ने बयान जारी करके कहा, “सीबीआई ने एक मामले की चल रही जांच में तत्कालीन सलाहकार (पांच सदस्यीय समिति के तत्कालीन संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा और तत्कालीन सचिव, दोनों पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ) को गिरफ्तार किया। उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न विद्यालयों में ग्रुप सी स्टाफ की नियुक्ति में कथित अनियमितता बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।”

सीबीआई ने बताया कि शहर के निजाम पैलेस कार्यालय में रात भर सीबीआई की हिरासत में रहे दोनों आरोपियों को आज सुबह एक सक्षम अदालत में पेश करने से पहले चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया। सीबीआई अधिकारियों ने बुधवार शाम को अपने कार्यालय में दोनों से करीब सात घंटे तक पूछताछ की और इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसएससी घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है, जिसने पूरे बंगाल में शिक्षा प्रणाली की नींव हिला कर रख दी थी। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मुखर्जी के ठिकानों से 50 करोड़ रुपये से अधिक नकदी और सोने तथा आभूषण बरामद किए थे।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-307, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, अगस्त 12, 2022

3.शक-1944, श्रावण, शुक्ल-पक्ष, तिथि-पूर्णिमा, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:20, सूर्यास्त: 07:15। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीरसिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

9. पंजीकृत कार्यालयः263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102http://www.universalexpress.page/ www.universalexpress.in 

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 (सर्वाधिकार सुरक्षित)

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