सोमवार, 31 मई 2021

चार धाम यात्रा शुरू करने पर सरकार का मंथन

पंकज कपूर   

देहरादून। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थगित की गई चारधाम यात्रा को शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है। इसके तहत प्रथम चरण में चारधाम वाले जिलों के स्थानीय निवासियों को धामों में दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने के बाद सभी पहलुओं पर मंथन कर चरणबद्ध ढंग से चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी।

प्रदेश के कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के तेज होने के कारण सरकार ने इस वर्ष 14 मई से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा स्थगित कर दी थी। अलबत्ता, चारों धामों बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट निर्धारित तिथियों पर खोले गए और वहां सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहित पूजा-पाठ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को वहां जाने की इजाजत नहीं है। अब जबकि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार मंथन में जुट गई है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि रुद्रप्रयाग, चमोली व उत्तरकाशी जिलों के निवासियों की ओर से उन्हें धामों में दर्शन की अनुमति देने का आग्रह किया जा रहा है। चारों धाम इन्हीं जिलों में हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक पहलू से चारधाम यात्रा को लेकर विचार कर रही है। प्रथम चरण में तीन जिलों के स्थानीय निवासियों को अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद परिस्थितियों की समीक्षा कर पहले राज्य के अन्य जिलों और फिर बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।

बेदखली, तोड़फोड़ व कोई नीलामी नहीं: एचसी

बृजेश केसरवानी   

प्रयागराज। महामारी कोविड -19 के प्रकोप को देखते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 2 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई बेदखली, तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और बैंक किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं करेंगे।

2 अगस्त से पहले समाप्त होने पर अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को बढ़ाया जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडंया की पीठ ने कहा कि “जब मामला आज उठाया जाता है, तो हमें अवगत कराया जाता है। कारोना महामारी कि स्थिति में अभी तक सुधार नहीं हुआ है और जिला अदालतों, न्यायाधिकरणों के साथ-साथ उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालय सीमित क्षमता के साथ वर्चुअल मोड में काम कर रहे हैं। अत: न्याय हित में आदेश दिनांक 24.04.2021 से 02.08.2021 तक जारी रखने की मांग है।” इससे पहले कोर्ट ने अंतरिम आदेश 31 मई 2021 तक बढ़ाया था।

उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू

पंकज कपूर   

देहरादून। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर एक हफ्ता और बढ़ा कोरोना कर्फ्यू यानि 8 जून सुबह 6 बजे तक। अब हफ्ते में दो दिन दुकानें खुलेंगी। आज हुए फैसले के अनुसार 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगी। दुकानें वही 1 जून को स्टेशनरी और किताबो की दुकानों को खोला जाएगा बाकी निर्देश यथावत रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी आने के कारण सरकार द्वारा कुछ राहत दी गई है।

उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया फैसला लिया है । सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अब परचून की दुकाने हफ्ते में 2 दिन खुल पाएंगी। सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 1 जून और 5 जून को परचून की दुकानें खोली जाएगी। इनका वक्त भी 8 बजे से एक बजे तक रहेगा। इसके अलावा 1 तारीख को स्टेशनरी और किताबो की दुकान खुलेगी। बाकि नियम पहले जैसे ही रहेंगे। उत्तराखंड में कोरोना Curfew 8 जून तक लागू रहेगा। सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें।

परीक्षाएं स्थगित याचिका, 2 दिन का समय मांगा

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी है। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई के दौरान एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस पर गुरुवार को विचार करने का निर्णय लिया।

वेणुगोपाल ने खंडपीठ से कहा कि सरकार परीक्षा को लेकर अगले दो दिन में फैसला लेगी, इसलिए सुनवाई को तब तक स्थगित कर दिया जाये। इस पर न्यायालय ने  वेणुगोपाल से कहा कि सरकार निर्णय ले सकती है, लेकिन यदि वह पिछले साल की नीति से अलग कोई आदेश पारित करेगी तो उसे अच्छे कारण गिनाने होंगे।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की आशा है कि पिछले साल अपनाई गई नीति पर अमल इस साल भी किया जाना चाहिए, इसलिए अगर सरकार इससे अलग कर रही है तो उसे अच्छे कारण देने होंगे। 

न्यायालय ममता शर्मा की उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने पिछले साल की परीक्षा परिणाम नीति पर अमल करते हुए परीक्षाफल घोषित करने का भी अनुरोध किया है।

यूपी के 20 जिलों में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी

बाज़ार खुलेंगे साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी


संदीप मिश्र   

लखनऊ। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक खुलेंगे बाज़ार, साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। 55 जिलों को छूट मिलेगी। लखनऊ समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी।

लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी जिले में कोई छूट नहीं मिलेगी। इन जिलों में पहले की तरह स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा, मॉल, जिम, पूल्स पूर्णतः बंद रहेंगे।

कोरोना कर्फ़्यू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किए निर्देश:

-1 जून सुबह सात बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना कर्फ़्यू तमाम गतिविधियों के साथ लागू रहेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोई राहत नहीं होगी। वीकेंड लॉकडाउन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा।

- प्रदेश के सभी बाज़ार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक साप्ताहिक लॉकडाउन को छोड़कर खुले रहेंगे। सभी फ़्रटलाइन सरकारी दफ़्तरों में पूरी उपस्थिति रहेगी जबकि बाकी जगहों पर पचास प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम कर सकेंगे।माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन क्लास विभागीय फ़ैसले के हिसाब से चल सकेंगे।सभी धार्मिक स्थलों में पांच से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे।

-औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-289 (साल-02)
2. मंगलवार, जून 01, 2021
3. शक-1984, ज्येठ, कृष्ण-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:52, सूर्यास्त 07:10।
5. न्‍यूनतम तापमान -18 डी.सै., अधिकतम-40+ डी.सै.।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110
http://www.universalexpress.page/
email:universalexpress.editor@gmail.com
संपर्क सूत्र :- +919350302745  
                     (सर्वाधिकार सुरक्षित)

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश

यूपी: लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश  संदीप मिश्र  लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके ...