बुधवार, 15 अप्रैल 2020

सीमा पर गोलाबारी, 2 नागरिक घायल

शिमला। जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी में बुधवार को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में दो नागरिक घायल हो गए हैं। पुलिस के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान ने राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर अकारण अंधाधुंध गोलीबारी और बमबारी की। पुलिस ने कहा, “उन्होंने मंजाकोट सेक्टर में सेना और नागरिकों के इलाके में गोलीबारी कर मोर्टार दागे। इस गोलाबारी में एक लड़की सहित दो नागरिक घायल हुए हैं, जबकि तीन घरों को नुकसान पहुंचा है।” पुलिस ने कहा कि घायलों को उपचार क लिए अस्पताल भेजा गया है। खबरें है कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी है और भारतीय चौकियों से कड़ी जवाबी कार्रवाई की जा रही है।


 


पैदल चलने वाले क्यों झेले महामारी

पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगतना पड़ रहा है पैदल चलने वालों को।


राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी ने बुधवार को गरीबों की मदद के लिए आगे नहीं आने वालों पर निशाना साधा।उन्होंने ट्वीट किया, ” यह बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले और भुगते पैदल चलने वाले, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले और कीमत अदा करे बीपीएल राशनकार्ड वाले। अमीरों की शानो-शौकत और बीमारी का हर्जाना बेचारे करोड़ों गरीब लोग भुगत रहे हैं। गरीबों की मदद के लिए क्यों नहीं वो अब आगे आ रहे है?”तेजस्वी ने सरकार द्वारा दी जा रही सहायता को कम बताते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, “सरकारें सोचतीं है कि वो गरीबों के खाते में महज 500 रुपये डालकर और उन्हें मुट्ठीभर दाल-चावल का लालच देकर बहला लेंगी। मैं सरकारों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कोरोना से कोई मरे ना मरे लेकिन करोड़ों गरीब लोगों को घर भेज, महीनों के राशन का इंतजाम करे अन्यथा वो भूख से जरूर मर जाएंगे।”


केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइन

मनोज सिंह ठाकुर


नई दिल्ली। लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद आज केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन में कई बिंदुओं पर छूट दी गई है तो वहीं अधिकांश बिंदुओं पर प्रतिबंध जारी रखा गया है। 20 अपै्रल तक देश के सभी राज्यों, जिलों और थाना स्तर की विस्तृत अध्ययन के बाद केन्द्र सरकार कुछ और छूट दे सकती है। 


गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए विस्तृत गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इन बिंदुओं पर प्रतिबंध रहेगा जारी : 
सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन्हें मिली रियायत : आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा। स्श्र्वं के तहत उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है।
कृषि से जुड़े कामों में रियायर्त: केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।
घर से निकलने पर मास्क जरूरी: नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं। निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 
शैक्षणिक संस्थानें 3 तक बंद : दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी। बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे।
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत: केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई छूट नहीं : कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
20 अप्रैल के बाद सशर्त मिल सकती है छूट :जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है. इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली रियायत दी जाएगी। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफि स, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग का पालन हो।


चमगादड़ों में मिला कोरोना वायरस

नई दिल्ली। दुनियाभर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के बारे में ऐसे कयास लगाए गए थे कि ये चमगादड़ों से इंसानों में पहुंचा है। अब इस बात की पुष्टि भी हो गई है। इस बात का खुलासा भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के 10 में से 5 राज्यों के चमगादड़ों में कोरोना वायरस पाया गया है।वैज्ञानिकों ने इसके लिए चमगादड़ों की दो प्रजातियों पर अध्ययन किया है। उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से ही फैला है। हालांकि वह दुनिया में अभी फैला नोबल कोरोना वायरस नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का कहना है, पुणे की नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी (एनआईवी) लैब में 3 साल से चमगादड़ों पर अध्ययन चल रहा था। इसी बीच, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर भी चमगादड़ों के नमूनों की जांच शुरू की। इनमें से दो की आंत और गुर्दा भी संक्रमित मिले। कुछ ही समय पहले केरल में निपाह वायरस भी चमगादड़ों से आया था। इसीलिए नए संक्रमण का पता लगाने के लिए उन राज्यों में लगातार सर्विलांस जरूरी है, जहां चमगादड़ ज्यादा पाए जाते हैं। चमगादड़ों की एक प्रजाति के लिए केरल, चंडीगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, ओडिशा, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना से 508 नमूने लिए गए। दूसरी प्रजाति के 78 चमगादड़ों के नमूने केरल, कर्नाटक, चंडीगढ़, गुजरात, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना से लिए गए। इस दौरान 12 की मौत हो गई थी। वैज्ञानिक डॉ. आर बाला सुब्रह्मण्यम का कहना है कि केरल के चमगादड़ों को अध्ययन में शामिल किया गया था। पुणे में इनकी टेस्टिंग के बाद कोरोना वायरस की पुष्टि हुई.कुछ समय पहले निपाह वायरस भी चमगादड़ों से ही आया था। पुणे स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वॉयरोलॉजी की निदेशक डॉ. प्रिया अब्राहम के अनुसार हमारे अध्ययन में शामिल चमगादड़ों में से कुछ में कोरोना वायरस मिला है। हालांकि यह इंसानों तक कैसे पहुंचा? इस पर फिलहाल एक विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है।


जैश के कई आतंकी कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली। चीन से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण का असर अब तेजी से बढ़ने लगा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक जैश के कई आतंकी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इन आ​तंकियों ने पाकिस्तान सरकार से इलाज के लिए मदद भी मांगी है, लेकिन पाकिस्तान में उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि कश्मीर से पाकिस्तान गए कई आतंकी एक बार फिर कश्मीर लौटने के फिराक में हैं। जानकारी के मुताबिक, लाहौर में रह रहे आतंकी शाहिद ने अनंतनाग में रह रहे अपने परिवार के लोगों को फोनकर बताया है कि वह खुद कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुका है। पिता के साथ बात करते हुए शाहिद ने यह भी कहा कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद यह उसका आखिरी कॉल होगा। उसने बताया कि उसके साथ के कई लड़कों को कोरोना हो चुका है और सभी की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। शाहिद ने बताया कि कोरोना का इलाज कराने के लिए उन लोगों ने सरकार के कई अधिकारियों को संदेश भी भेजवाया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। जैश के आतंकी ने बताया कि उसके साथी काफी डरे हुए हैं और किसी भी तरह कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में हैं।


लॉक डाउन तोड़ने पर कड़ा प्रावधान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा के ठीक 24 घंटे बाद केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें 3 मई तक 19 दिन बढ़ाए गए लॉकडाउन को तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।


पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। गाइडलाइन में कानून तोड़ने वालों और अन्य लोगों के लिए जान-माल का खतरा पैदा करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 9 धाराओं के अनुसार एक्शन होगा। सरकारी कर्मचारियों पर आदेश न मानने की स्थिति में आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


आपदा प्रबंधन कानून के तहत लगने वाला दंड और जुर्माना


धारा 51 के तहत : कर्मचारियों के काम में बाधा डालने आदि के लिए


यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्यों को पूरा करने से रोकता या बाधा डालता है, या केंद्र/राज्य सरकारों या सक्षम एजेंसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जा जाएगी।


उदाहरण के लिए, इस धारा के तहत, दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन, जिसमें पूजास्थल पर जाना, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना आदि शामिल हैं, सभी को इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। इस धारा के तहत, 1 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यदि दोषी व्यक्ति के किसी काम से जानमाल का नुकसान होता है, तो 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।


धारा 53 के तहत : धन/सामग्री का दुरुपयोग करने आदि के लिए


यदि कोई व्यक्ति राहत कार्यों/प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामग्री का दुरुपयोग, अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, या उन्हें ब्लैक में बेचता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 2 साल तक की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।


धारा 54 के तहत: झूठी चेतावनी के लिए


यदि कोई व्यक्ति एक झूठा अलार्म या आपदा के बारे में चेतावनी देता है, या इसकी गंभीरता के बारे में झूठी चेतावनी देता है, जिससे घबराहट फैलती है तो इसके तहत एक वर्ष तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।


धारा 55 के तहत: सरकारी विभागों के अपराध के लिए


इसके तहत यदि कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है तो वहां का विभाग प्रमुख दोषी माना जाएगा और जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंड का भागी होगा।


धारा 56 के तहत: अधिकारी के कर्त्तव्य पालन न करने पर


यदि कोई सरकारी अधिकारी, जिसे लॉकडाउन से संबंधित कुछ कर्तव्यों को करने का निर्देश दिया गया है, और वह उन्हें करने से मना कर देता है, या बिना अनुमति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पीछे हट जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।


धारा 57 के तहत: अपेक्षित आदेश का उल्लंघन होने पर


यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपेक्षित आदेश (धारा 65 के अधीन) का पालन करने में विफल रहता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 1 साल तक की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।


अधिनियम की अन्य धाराएं (धारा 58, 59 और 60)


इस अधिनियम की धारा 58, कंपनियों के अपराध से सम्बंधित है। इसके अलावा, धारा 59 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी (धारा 55 और धारा 56 के मामलों में) से सम्बंधित है, वहीं धारा 60 न्यायालयों द्वारा अपराधों के संज्ञान से सम्बंधित है।


सरकारी कर्मचारियों पर धारा 188 के अनुसार एक्शन


इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर ये धारा लगाई जा सकती है। यहां तक कि किसी के ऊपर ये धारा लगाने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि उसके द्वारा नियम तोड़े जाने से किसी का नुकसान हुआ हो या नुकसान हो सकता हो।


सजा और जुर्मान के दो प्रावधान हैं


पहला – सरकार या किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपसे कानून व्यवस्था में लगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों।


दूसरा – आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है।


नाबालिक प्रेमी युगल ने की आत्महत्या

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दुखद खबर प्रकाश में आयी है। यहां नाबालिग प्रेमी जोड़े ने गांव के जंगल पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, और मंगलवार दोपहर घर से खाना खाकर निकले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना बसना थाना अंतर्गत भंवरपुर चौकी क्षेत्र की है। घटना के पूरे इलाके के शोक का माहौल है। आज सुबह परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, और मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश में जुटी है।


संक्रमितो का आंकड़ा 6 लाख के पार

अमेरिका। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा छह लाख के पार चला गया है, जबकि महामारी के चलते अब तक 25 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएएसई) ने इस बात की जानकारी दी।


समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग की ओर से जारी किए नवीनतम आंकड़ों के हवाले से कहा, ‘देश में स्थानीय समयानुसार मंगलवार शाम 6.5० बजे (225०जीएमटी) तक कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,02,989 रही, जबकि महामारी के चलते 25,575 लोगों की मौत हो चुकी है।’आंकड़ों के अनुसार, कोरोनावायरस संक्रमण से अमेरिका के सबसे प्रभावित राज्य न्यूयॉर्क स्टेट में कुल 10,834 मौतों सहित अकेले 2,02,630 मामले सामने आए हैं। इसके बाद न्यूजर्सी 68,824 मामलों सहित कुल 2,805 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर है।


वहीं, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, इलिनोइस और लुइसियाना संक्रमण के 20 हजार से अधिक मामलों वाले अन्य राज्यों में शामिल हैं।


'संयुक्त राष्ट्र तंत्र' से जुड़े 180 संक्रमित

संयुक्त राष्ट्र। विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र तंत्र से जुड़े 180 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं तीन लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने जानकारी दी। दुनिया भर में कोरोना के 19.2 लाख मामले हैं और 1,19,687 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में संक्रमितों की सबसे अधिक 5,82,607 संख्या अमेरिका में है। वहां करीब 23,000 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है।
बेटे के एक फोन पर 82 साल की बुजुर्ग मां तक पहुंची मदद 
महासचिव के उपप्रवक्ता फरहान हक ने कहा, रविवार शाम तक, दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के 189 कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और इसमें वैश्विक महामारी (Epidemic) शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र तंत्र में हुई तीन मौत भी शामिल है। प्रवक्ता ने मामलों का देशवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया।


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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


अप्रैल 16, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-249 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 2020
3. शक-1942, वैशाख, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 06:04,सूर्यास्त 06:48।


5. न्‍यूनतम तापमान 21+ डी.सै.,अधिकतम-36+ डी.सै.।


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7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।


9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102


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 (सर्वाधिकार सुरक्षित)


कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप

कुएं में मिला नवजात शिशु का शव, मचा हड़कंप  दुष्यंत टीकम  जशपुर/पत्थलगांव। जशपुर जिले के एक गांव में कुएं में नवजात शिशु का शव मिला है। इससे...