सोमवार, 27 जून 2022
अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग, सफाई
मेरठ: पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा युवक
रविवार, 26 जून 2022
तंत्र विद्या का चक्कर, युटेरस-आंत बाहर निकाली
शनिवार, 25 जून 2022
जावेद को अगले 48 घंटे के लिए रिमांड पर लिया
शुक्रवार, 24 जून 2022
गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तों ने किया आत्मसमर्पण
गणेश को यौन उत्पीड़न मामलें में जमानत मिलीं
गुरुवार, 23 जून 2022
प्रयागराज: हार्डवेयर की दुकान में चोरी, भय व्याप्त
पुलिस की सजगता से इंस्पेक्टर की जान बच गई
विधवा महिला से निकाह करने का झांसा, दुष्कर्म
सोमवार, 20 जून 2022
प्रदर्शन पर अंकुश, 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद
लोकेश ने 72, अर्जुन ने 76 फीसदी अंक हासिल किए
रविवार, 19 जून 2022
अवैध खनन करने के आरोप में 4 गिरफ्तार किए
शनिवार, 18 जून 2022
असामाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की
मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैन की जमानत अर्जी खारिज
मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैन की जमानत अर्जी खारिज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है।सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी सोमवार को उन्हें 14 दिनों की जेल भेज दिया गया था।इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की थी।
जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कम से कम 10 आवासीय तथा व्यावसायिक स्थानों पर छापेमारी की। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार तथा अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।2015-16 में कोलकाता स्थित एक फर्म के साथ कथित हवाला लेनदेन पर ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री जैन के पास फिलहाल दिल्ली का कोई विभाग नहीं है।सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार के बीच एक राजनीतिक गतिरोध को जन्म दिया और आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार देशभक्त के रूप में बचाव किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ईडी की जांच के बाद सत्येंद्र जैन निर्दोष निकलेंगे।
शुक्रवार, 17 जून 2022
रहीम सिंह को सरकार द्वारा 1 महीने के लिए पैरोल
रहीम सिंह को सरकार द्वारा 1 महीने के लिए पैरोल
अमित शर्मा
चंडीगढ़। स्वयंभू बाबा और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार द्वारा एक महीने के लिए पैरोल दी गई। वह वर्तमान में 2002 में अपने प्रबंधक की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 2017 में दो महिलाओं के बलात्कार के लिए भी दोषी ठहराए गए थे। वह बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2017 से हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं।
इससे पहले वह बीमार मां से मिलने की उसकी अर्जी समेत विभिन्न कारणों से चार बार जेल से रिहा हो चुके हैं। उनकी सजा के बाद पहली बार पैरोल दी गई है। एक अधिकारी ने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि राम रहीम को जेल नियमावली के अनुसार पैरोल दी गई है। वह पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश में 1980 में स्थापित पहला आश्रम बागपत के बरनावा में रहेंगे। एक अधिकारी के अनुसार, डेरा प्रमुख को पैरोल के दौरान 'खालिस्तान समर्थक' समूहों से अपने जीवन के लिए 'उच्च खतरे की धारणा' के कारण जेड प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था।इससे पहले पंजाब चुनाव से ठीक पहले, राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक में उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को गुरुग्राम में अपने परिवार से मिलने के लिए 7 फरवरी को छुट्टी दे दी गई थी।
साथ ही, उच्च न्यायालय ने अपनी दत्तक बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। अगस्त 2017 में दो महिलाओं से रेप के आरोप में राम रहीम को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इस जनवरी 2019 में पंचकूला में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भी राम रहीम और तीन अन्य को 16 साल पहले पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त, 2017 को उनकी सजा के कारण पंचकुला और सिरसा में हिंसा हुई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 से अधिक घायल हो गए थे। राम रहीम को अपने फॉलोअर्स के वोटों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के कारण लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक नेताओं और पार्टियों द्वारा संरक्षण दिया गया था।
बुधवार, 15 जून 2022
पुलिस को यात्री बस से विस्फोटक सामान मिला
'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं
'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आईपीसी की धारा 498ए के तहत दर्ज वैवाहिक कलह के मामलों में दो महीने की 'कूलिंग पीरियड' की समाप्ति से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस पीरियड के दौरान, मामले को तुरंत परिवार कल्याण समिति (एफडब्ल्यूसी) को भेजा जाएगा जो वैवाहिक विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगी। अईपीसी की धारा 498 ए में किसी महिला के पति या उसके रिश्तेदारों को क्रूरता के अधीन करने पर सजा का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने मुकेश बंसल (ससुर), मंजू बंसल (सास) और साहिब बंसल (पति) द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें निचली अदालत द्वारा उनके निर्वहन आवेदन को खारिज करने को चुनौती दी गई थी।
अदालत ने ससुराल वालों की आरोपमुक्त करने की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन पति की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। आईपीसी की धारा 498ए के दुरुपयोग के बारे में कोर्ट ने कहा, "आजकल हर वैवाहिक मामले को कई गुना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। जिसमें पति और परिवार के सभी सदस्यों पर दहेज संबंधी अत्याचार के आरोप लगे होते हैं।"
अदालत ने 'मानव अधिकार बनाम सामाजिक कार्रवाई मंच' में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन लेने के बाद सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा। अदालत ने पति और ससुराल वालों द्वारा कथित यौन उत्पीड़न और दहेज की मांग के आरोप की भी निंदा की।
कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि एफडब्ल्यूसी को आईपीसी की धारा 498-ए और आईपीसी की अन्य धाराओं में केवल उन्हीं मामलों को भेजा जाएगा जिनमें 10 साल से कम की सजा हो लेकिन महिला को कोई शारीरिक चोट न हो।
सिख विरोधी दंगे मामलें में कार्यवाही, 4 गिरफ्तार
मंगलवार, 14 जून 2022
पुलिस की गोली लगने से 1 बदमाश घायल, दूसरा फरार
सोमवार, 13 जून 2022
यूपी: महिला की रेप के बाद हत्या, आशंका व्यक्त
यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला
यूपी: गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला संदीप मिश्र लखनऊ। यूपी में गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदल गया है। कक्षा एक से लेकर आठ तक के स्कू...
-
यूपी में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा: परिषद संदीप मिश्र/बृजेश केसरवानी लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओ...
-
महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, ...
-
55 साल की उम्र में भी बरकरार है खूबसूरती कविता गर्ग मुंबई। 55 की उम्र में भी यह हसीना बेहद खूबसूरत दिखती है, और मलाइका की हॉटनेस उसकी ...