गुरुवार, 22 सितंबर 2022

हिजाब: एससी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा

हिजाब: एससी ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से राज्य के शिक्षण संस्थानों के भीतर हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। आज हुई दोनों पक्षों की जोरदार बहस के दौरान अतिवादी संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र भी अदालत के सामने आया है। बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से राज्य की शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर की गई सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर 10 दिनों तक लगातार मैराथन सुनवाई की गई है। आज दसवे दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 

बृहस्पतिवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं सुधांशु धूलिया की बेंच द्वारा लगातार इस मामले पर दसवे दिन सुनवाई की गई है। इस दौरान अदालत द्वारा दोनों पक्षों की ओर से पेश की गई दलीलों को बड़े ही दान के साथ सुना गया है। आज दसवें दिन भी इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस देखने को मिली है। इस दौरान अतिवादी संगठन माने जा रहे पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र भी बहस के दौरान सामने आया है। सॉलीसीटर जनरल की ओर से इस मामले में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया की साजिश होने की बात कही गई है। छात्राओं के वकील दुष्यंत दवे और हुजैफा अहमद ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसा कहना गलत है। क्योंकि इस मामले में पीएफआई का कोई मतलब नहीं है।

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