मंगलवार, 9 अगस्त 2022

मिठाई संग डिब्बे के वजन को तोलने पर जुर्माना 

मिठाई संग डिब्बे के वजन को तोलने पर जुर्माना 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। मिठाई तोलते समय डिब्बे के वजन को तोल में शामिल करना अब दुकानदार को भारी पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पांच हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान किया है। साथ ही इसकी शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

योगी आदित्यनाथ सरकार की नजरें...

घटतौली करने वाले दुकानदारों पर टेढ़ी है। मिलावट के बाद यूपी सरकार अब घटतौली पर अंकुश लगाने के प्रयास में है। सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है कि, मिठाई तौलते वक्त अगर डिब्बे का वजन उसमें शामिल किया गया, और वह पकड़ा जाता है तो उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसकी शिकायत के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है।

बांट माप विभाग की रणनीति...

घटतौली पर सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। सूबे में किसी भी शहर, जिले या कस्बे में अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है। दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर पर शिकायत...

इसके साथ ही घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं। सरकार का दावा है कि सभी की पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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