शुक्रवार, 1 जुलाई 2022

नूपुर की विवादित टिप्पणी, कई राज्यों में मामलें दर्ज

नूपुर की विवादित टिप्पणी, कई राज्यों में मामलें दर्ज

अकांशु उपाध्याय 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित बीजेपी नेता नूपुर को उनके खिलाफ दर्ज़ सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए राहत देने से इनकार कर दिया। नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, जब आप किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज़ कराते हैं, तो उस व्यक्ति को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, लेकिन इस मामले में आपके ऊपर किसी ने कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, जो आपका दबदबा दिखाता है।
बता दें कि निलंबित बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है। जब नूपुर शर्मा की वकील सुप्रीम कोर्ट से कहती हैं कि वह जांच में शामिल हो रही हैं और भाग नहीं रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा- वहां आपके लिए रेड कार्पेट होना चाहिए।
मामले को लेकर एपेक्स कोर्ट ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बयानों से अशांति फैली है। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के चलते शर्मा जांच का सामना कर रही हैं। बीजेपी ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है। कहा गया कि उनके चलते पूरे देश में ही अशांति हो गई है। शर्मा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है और उन्हें वापस भी ले लिया है। इसपर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने उकसाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही है।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देशभर में जो हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा अकेले जिम्मेदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने उस टीवी डिबेट को देखा, जिसमे वह उकसाती हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह सब कहा और बाद में उन्होंने कहा कि वह वकील हैं, यह शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
वकील ने जब उनकी क्षमायाचना और पैगंबर पर की गई टिप्पणियों को विनम्रता के साथ वापस लेने की दुहाई दी तो पीठ ने कहा कि वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनकी शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कई एफआईआर के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी है। वो उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार हैं। नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आपने माफी मांगने में देर कर दी। सुनवाई के दौरान नूपुर शर्मा ने कहा कि मुझे रेप और हत्या की धमकियां मिल रही हैं। इससे पहले नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने जानबूझकर यह बयान नहीं दिया।
इससे पहले उनके उकसाने वाले बयान दिए गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वहां लोगों ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर एंकर ने भड़काया तो उस पर केस क्यों नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के मन में दूसरे धर्म के प्रति सम्मान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की पहले मांगी गई माफी को लेकर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा कि आपने जो माफी मांगी वो भी सशर्त थी। शीर्ष अदालत ने राजधानी में दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज शिकायत पर अब तक हुए ऐक्शन पर भी सवाल उठाए। इससे पहले नूपुर शर्मा से कहा कि दिल्ली पुलिस ने आपके लिए रेड कार्पेट बिछा रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान की वजह से ही उदयपुर की घटना हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि आपको ऐसा बयान दिए जाने की जरूरत ही क्या थी।

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