शनिवार, 30 जुलाई 2022

ईडी ने 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के खिलाफ कथित पोंजी धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के एक पूर्व विधायक और एक मीडिया कंपनी की 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ओडिशा की कटक-चौद्वार विधानसभा सीट से तीन बार विधायक रहे प्रवत बिस्वाल की बैंक में जमा 25 लाख रुपये की राशि को कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया गया। बिस्वाल को इस मामले में 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

एजेंसी ने यूपी के नोएडा में स्थित ‘मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ की एक अचल संपत्ति भी कुर्क की। ईडी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति की कुल कीमत 3,92,20,000 रुपये है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ‘सीशोर ग्रुप ऑफ कंपनीज’ ने ”धोखाधड़ी और बेईमानी से आम जनता से भारी मात्रा में धन की उगाही की, जिसमें से 25 लाख रुपये पूर्व विधायक और उनके परिवार के सदस्यों को दिए गए तथा चार करोड़ रुपये मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को एसटीवी नाम का समाचार चैनल स्थापित करने के लिए दिए गए।”

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और सीबीआई द्वारा सीशोर ग्रुप और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दायर प्राथमिकी तथा आरोपपत्र से संबंधित है। ईडी द्वारा इससे पहले इस मामले में 258 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।

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