शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

11 से 17 अगस्त तक 'स्वतंत्रता सप्ताह' मनाया जाएगा

11 से 17 अगस्त तक 'स्वतंत्रता सप्ताह' मनाया जाएगा 

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभर में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस मौके पर हर घर तिरंगा योजना की शुरुआत की जाएगी और घरों तथा सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक व वाणिज्यिक इकाईयों आदि में तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा का मकसद देशवासियों को देश की मिट्टी से जुड़ने की भावनात्मक पहल है।
हर घर झंडा कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश
स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान मनाए जाने वाले हर झंडा कार्यक्रम के लिए संस्कृति सचिव अंबलगन पी. ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर 14 सूत्रीय निर्देश दिए हैं। अंबलगन ने कहा हैकि वे इस अभियान की सतत निगरानी करें। भारतीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक “हर घर झण्डा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आम जन में देश भक्ति की भावना विकसित हो तथा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में भी वृद्धि हो।
आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के मौके पर अभियान
आगामी 15 अगस्त को देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। जिसको देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। संस्कृति विभाग का मानना है कि यह अभियान तिरंगे की आन, बान शान को समर्पित है, हर घर तिरंगा अभियान के जरिए, हर एक व्यक्ति को अपने जज्बे को जाहिर करने का मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि तिरंगे के साथ आम आदमी का कोई सीधा या व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं रहता, ये हमेशा ही संस्थागत या औपचारिक ही रहता है। स्कूलों, कालेजों, सरकारी दफ्तरों में तो लोग तिरंगे के साथ जुड़े रहते हैं। मगर आम आदमी को ये मौका बहुत कम मिल पाता है।
नरेंद्र मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत
130 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति को जागरूक कर पाना मुश्किल कार्य है, इसलिए सरकार इसमें स्वयं सहायता समूहों, कारपोरेट व निजी संस्थानों से मदद लेकर इस योजना को साकार रूप देना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
इस केस के बाद मिला झंडा फहराने का हक़
आपको बता दें कि 2004 से पहले सिर्फ सरकारी दफ्तरों और शैक्षणिक संस्थानों पर ही झंडा फहराया जा सकता था, मगर सु्प्रीम कोर्ट में भारत सरकार बनाम ओपी जिंदल के केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हर भारतीय नागरिक को तिरंगा फहराने का हक़ है।

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