शनिवार, 18 जून 2022

मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैन की जमानत अर्जी खारिज

मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैन की जमानत अर्जी खारिज 

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंत्री और आम आदमी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है।सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसी सोमवार को उन्हें 14 दिनों की जेल भेज दिया गया था।इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। 

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कम से कम 10 आवासीय तथा व्यावसायिक स्थानों पर छापेमारी की।  सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार तथा अन्य के खिलाफ इसी तरह की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं।2015-16 में कोलकाता स्थित एक फर्म के साथ कथित हवाला लेनदेन पर ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री जैन के पास फिलहाल दिल्ली का कोई विभाग नहीं है।सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी ने दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और बीजेपी शासित केंद्र सरकार के बीच एक राजनीतिक गतिरोध को जन्म दिया और आरोप लगाया कि मामला पूरी तरह से झूठा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार देशभक्त के रूप में बचाव किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि ईडी की जांच के बाद सत्येंद्र जैन निर्दोष निकलेंगे।

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