गुरुवार, 2 जून 2022

2 से 10 जून के बीच खाद्यान्न का निशुल्क वितरण, निर्देश

2 से 10 जून के बीच खाद्यान्न का निशुल्क वितरण, निर्देश

हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह मई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह जून, 2022 में 02 जून से 10 जून के बीच निशुल्क वितरण कराये जाने का निर्देश आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ.प्र. लखनऊ द्वारा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत वितरण कार्य किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न (20 कि.ग्रा. गेहूँ तथा 15 कि.ग्रा. चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को राशन कार्ड में सम्मिलित प्रत्येक यूनिट 05 कि.ग्रा. खाद्यान्न (03 कि.ग्रा. गेहूँ एवं 02 कि.ग्रा. चावल) निशुल्क वितरित किया जाएगा।
जनपद के समस्त कार्डधारकों को उन्होंने अवगत कराया है कि अपने उचित दर दुकान से उपरोक्तानुसार मात्रा में आवश्यक वस्तुए उपरोक्त निर्धारित समयावधि में निशुल्क प्राप्त करें।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

मैच: केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया

मैच: केकेआर ने आरसीबी को 1 रन से हराया  मिनाक्षी लोढी कोलकाता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 के मैच नंबर-36 में कोलकाता नाइट राइडर्स (के...