2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने पर पूर्णत: पाबंदी
अश्वनी उपाध्याय/अकाक्षुं उपाध्याय
नई दिल्ली/गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश शस्त्र लाइसेंस धारकों को सरकारी तंत्र ने एक बार फिर चेताया है। 2 से ज्यादा लाइसेंसी शस्त्र रखने पर पूर्णत: पाबंदी हैं। नियमों का पालन न करना भारी मुश्किल में डाल देगा। यदि अभी भी आप 3 में से 1 शस्त्र सरेंडर नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। दरअसल केंद्र सरकार के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन को पुन: सख्त रूप अपनाना पड़ा है। अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद विपिन कुमार ने इस बावत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में निजी सुरक्षा से ज्यादा शौक एवं टशन दिखाने को लाइसेंसी शस्त्र रखने का चलन है।
इसके चलते शस्त्र लाइसेंस की डिमांड बढ़ रही है। वैसे जिस व्यक्ति की जान को खतरा है, उसे प्राथमिकता पर शस्त्र लाइसेंस देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार द्वारा (आयुध) संशोधन अधिनियम-2019 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 3 के स्थान पर सिर्फ 2 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से 3 शस्त्र हैं तो उसे नियमानुसार 1 शस्त्र सरेंडर करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई संभव है। इस सिलसिले में गाजियाबाद में पूर्व में फरवरी 2020 से नवम्बर 2020 के मध्य तक 4 बार सर्कुलर जारी किया जा चुका है। 18 फरवरी, 11 मार्च, 25 जून और 23 नवम्बर 2020 में जारी आदेश में सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को नए नियम का पालन करने की नसीहत दी गई थी। 13 दिसम्बर 2020 तक अतिरिक्त शस्त्र जमा कराना अनिवार्य किया गया था। प्रशासन को अब पांचवीं बार फरमान जारी करना पड़ा है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) विपिन कुमार का कहना है कि जिस व्यक्ति पर अभी भी 3 शस्त्र हैं, उसे अपने तीसरे शस्त्र को तत्काल सरेंडर कर देना चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि तीसरे शस्त्र को अवैध तरीके से रखा गया है। तदुपरांत संबंधित लाइसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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