गुरुवार, 5 मई 2022

सुनवाई: 2 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना

सुनवाई: 2 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना  

भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने लूट के आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए दोषी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
महिला और एक युवक से हुई थी लूट
अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह, विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा एवं दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि 17 अगस्त 2019 को नई मंडी क्षेत्र में सुजाता नाम की महिला अपने पति के साथ मोटरसाईकिल पर सवार हाे कर रक्षा बंधन के पर्व पर अपने भाई के पास जा रहीं थी।
बागोवाली चौराहे के पास शाम 7 बजे के लगभग दो बदमाश सुजाता से 5 हजार रुपये और आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद दूसरी घटना में वादी सनव्वर से 8 अक्टूबर 2019 को एक्सिस बैंक से वापस आते समय बझेड़ी गांव के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने तमंचा लगाकर 1500 रुपये सहित पर्स लूट लिया था और फरार हो गए थे।
कई लुटेरों पर गैंगस्टर में हुई थी कार्रवाई
पुलिस ने नौशाद पुत्र मीरहसन निवासी 24 दक्षिणी कृष्णापुरी थाना कोतवाली सहित अन्य चार अभियुक्तों रशीद निवासी सरवट, उस्मान निवासी नसीरपुर, शानू उर्फ शाहनवाज निवासी सरवट और आमिर निवासी बढ़िवाला थाना छपार को गिरफ्तार कर लूट की उक्त घटनाओं का अनावरण किया।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी दीपक चतुर्वेदी ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गेंगेस्टर की कार्यवाही की, तथा विवेचक वीरेंद्र कसाना ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। नौशाद की पत्रांवली प्रथक कर सुनवाई उपरांत गेंगेस्टर एक्ट कोर्ट जज बाबूराम ने अभियुक्त नौशाद को 2 साल तीन माह की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।

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