शुक्रवार, 1 अप्रैल 2022

गौतमबुद्ध नगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू

गौतमबुद्ध नगर में 1 से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू  

विजय भाटी                 
गौतमबुद्ध नगर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने जिले में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा-144 लागू करने का फैसला लिया है। नोएडा पुलिस ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, रमजान, नवरात्र, राम नवमी, आंबेडकर जयंती के अलावा यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षाओं और विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिले में शांति व्यवस्था और सौहार्द कायम रखने के लिए 30 अप्रैल तक धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस माह रमजान माह प्रारंभ, चैत्र नवरात्र, राम नवमी, आंबेडकर जयंती, गुड फ्राईडे, हनुमान जयंती, ईस्टर पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धरना-प्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करेगा।

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