शनिवार, 16 अप्रैल 2022

दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट, 21 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड

दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट, 21 वर्ष का कारावास, अर्थदण्ड  

संदीप मिश्र        
हाथरस। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 21 वर्ष का कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। हाथरस पुलिस द्वारा फोरेंसिक साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करने तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत न्यायालय ने सज़ा सुनाई है।
गौरतलब है कि थाना कोतवाली नगर पर एक महिला द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि वादिया की पुत्री के साथ 3-4 माह पहले वादिया के क्वार्टर के ऊपर रहने वाले दो लड़के मुकुल पुत्र बच्चू सिंह, वाबी पुत्र रमेश चन्द्र निवासीगण 10/30 ब्लाक कांशीराम कालोनी हाथरस द्वारा डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। जिसकी जानकारी जब वादिया की पुत्री के पेट में दर्द होने के कारण डाक्टर को दिखाने के बाद हुई है। पुलिस द्वारा तत्काल परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 58/2019 अन्तर्गत धारा 376 (डी) आईपीसी व 3/4, 14(2) पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 24 घण्टे के अन्दर अभियोग में नामजद आरोपी मुकुल पुत्र बच्चू सिंह, वाबी पुत्र रमेश चन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा फॉरेन्सिक साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्ता पूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना स्तर से त्वरित प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहां को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। पुलिस द्वारा सम्बन्धित माल/अभिलेखो को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 15.04.2022 को पोक्सो कोर्ट जज प्रतिभा सक्सेना द्वारा अभियुक्त मुकुल पुत्र बच्चू सिंह, वाबी पुत्र रमेश चन्द्र निवासीगण 10/30 ब्लाक कांशीराम कालोनी हाथरस को धारा 376 (डी), 506 आईपीसी व 6 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत कठोर 21 वर्ष कारावास तथा 51000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। हाथरस पुलिस की त्वरित कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त अभियुक्त को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा हाथरस पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।

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