सोमवार, 18 अप्रैल 2022

गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू

गाजियाबाद में 10 जून तक धारा-144 लागू      

अश्वनी उपाध्याय              
गाजियाबाद। जिले के डीएम राकेश कुमार सिंह ने जिले में 10 जून तक धारा-144 लागू कर दी है। डीएम राकेश कुमार सिंह ने ईद उल फितर, ईस्टर एवं विभिन्न जयंती के चलते यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बिना लिखित इजाजत के कोई जुलूस या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बिना फेस कवर/मास्क के भ्रमण नहीं करेगा और न ही वह सार्वजनिक स्थान पर थूकेगा। हालांकि आदेशों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने जैसी कोई बात अभी नहीं की गई है।
गौरतलब है कि मुल्क भर में कोरोना के मामलों में इज़ाफे के साथ-साथ यूपी में बढ़ोतरी हुई है। यूपी में फिलहाल, कोरोना को मामलों की तादाद 695 है।

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