बुधवार, 23 मार्च 2022

बजरंगबली को 'दलित' बताने पर सीएम को नोटिस

बजरंगबली को 'दलित' बताने पर सीएम को नोटिस   

हरिओम उपाध्याय           
लखनऊ। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य में दोबारा से प्रचंड जीत दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया है। बजरंगबली को दलित बताने के मामलें को लेकर दायर की गई याचिका के संबंध में अदालत ने सीएम योगी को यह नोटिस भेजा है, कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामलें की अगली सुनवाई 26 अप्रैल, निर्धारित की है।
बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मऊ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से नोटिस जारी किया गया है। 
दोहरीघाट थाना क्षेत्र के भगवानपुरा कस्बा निवासी नवलकिशोर शर्मा ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट की मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया था। इसमें मुख्यमंत्री अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया है। नवल किशोर की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर जनपद के मालखेड़ा में वर्ष 2018 की 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दौरान आयोजित की गई एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि बजरंगबली बनवासी गिरीवासी और दलित थे। नवल किशोर के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से परिवादी व बजरंगबली में आस्था रखने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से इस शिकायत को खारिज कर दिया गया था। 
जज श्वेता चौधरी ने 11 मार्च को कहा था कि घटना स्थल राजस्थान का है और यह मऊ क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। याची नवल किशोर की ओर से इस मामले को जिला अदालत में चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने फौजदारी निगरानी के रूप में दर्ज कर सुनवाई के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

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