मंगलवार, 15 मार्च 2022

आरोपी की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई

आरोपी की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 

आदर्श श्रीवास्तव       

लखीमपुर खीरी। उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को इस मामले को 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि विशेष अनुमति याचिका पर कल सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने 11 मार्च को कहा था कि 15 मार्च को उपयुक्त पीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई की। लेकिन इस मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी पीठ में शामिल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत आज उपलब्ध नहीं थे। 

याचिकाकर्ताओं- मृतक किसानों के परिजनों के वकील प्रशांत भूषण ने आज भी याचिका को अति आवश्यक बताते हुए शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। इससे पहले उन्होंने 11 और चार मार्च को भी शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। श्री भूषण ने शीर्ष अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक गवाह पर गत गुरुवार रात को वहां हमला किया गया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अभियुक्तों की ओर से धमकी दी जा रही है कि अब उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में वापस आ गई है। श्री भूषण ने कहा कि ऐसे हालात में गवाहों और याचिकाकर्ताओं के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। मुख्य आरोपी आशीष के अलावा अन्य आरोपी भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को जमानत दी थी। किसानों के परिजनों की ओर से श्री भूषण ने आशीष की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।

श्री भूषण ने चार मार्च को भी शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। तब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर 11 मार्च को उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन उस दिन याचिका सूचीबद्ध नहीं की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने चार मार्च को यह भी कहा था कि संबंधित मामले की सुनवाई करने वाली वही पीठ याचिका पर विचार करने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मृतक किसानों के परिजनों का नेतृत्व कर रहे जगजीत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री भूषण ने फरवरी में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आशीष को जमानत दिए जाने को कानूनी प्रक्रिया एवं न्याय की अनदेखी करार दिया है। श्री भूषण से कुछ दिन पहले, अधिवक्ता सी एस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी आशीष की जमानत के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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