मंगलवार, 15 मार्च 2022

बेंगलूरू में पूरे एक हफ्ते के लिए धारा-144 लागू

बेंगलूरू में पूरे एक हफ्ते के लिए धारा-144 लागू   

इकबाल अंसारी         
बेंगलुरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हिजाब विवाद पर अपना फैसला किया। कोर्ट के फैसले से पहले बेंगलुरू सहित प्रदेशभर में निषेधात्मक आदेश को लागू कर दिया गया है। जिससे कि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सके। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाया।
वहीं, बेंगलुरु में धारा-144 को लागू कर दिया गया है। बेंगलूरू में पूरे एक हफ्ते के लिए धारा-144 को लागू किया गया है। इस दौरान किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है।

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