शुक्रवार, 18 फ़रवरी 2022

सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया

सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया  

अकांशु उपाध्याय       

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार का गठन किया। जो बांधों से जुड़े हादसों की रोकथाम, उनकी सुरक्षा और अंतर राज्यीय मुद्दों के समाधान का कार्य करेगा। बांध सुरक्षा विधेयक को पिछले वर्ष 8 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिली थी।इसमें बांध टूटने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्धारित बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। इसमें भारतीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण गठित करने तथा बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्‍थागत तंत्र उपलब्‍ध कराने का भी प्रावधान है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि, ” केंद्र सरकार एक प्राधिकार का गठन कर रही है। जिसे राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकार के नाम से जाना जायेगा। यह कानून के तहत राष्ट्रीय प्राधिकार के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा और दायित्वों का निर्वाह करेगा।” इसमें कहा गया है कि, ” इसे 18 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया है और यह इस दिन से प्रभाव में आयेगा। ” अधिसूचना के अनुसार, इस प्राधिकार के प्रमुख एक अध्यक्ष होंगे और उनकी सहायता पांच सदस्य करेंगे जो इसकी पांचों इकाइयों का नेतृत्व करेंगे। इनमें नीति एवं शोध, तकनीकी, नियमन, आपदा और प्रशासन एवं वित्त इकाई शामिल है।

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