शुक्रवार, 18 फ़रवरी 2022

गाजियाबाद: 14 अप्रैल तक बढ़ाईं धारा-144, प्रतिबंध

गाजियाबाद: 14 अप्रैल तक बढ़ाईं धारा-144, प्रतिबंध 

अश्वनी उपाध्याय     

गाज़ियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले में लगीं धारा-144 को 14 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। आदेश में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव, शिवरात्रि, होली, रामनवमी व अंबेडकर जयंती जैसे त्योहारों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान जिन बातों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। किसी भी उम्मीदवार, राजनैतिक दल अथवा उनके समर्थकों द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का शब्दशः पालन किया जाएगा। 

गृह मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। किसी भी स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक लोगों के एकत्र होने या साथ चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) या लाउडस्पीकर से किसी भी प्रकार की नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा। जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न हो।

बिना अनुमति के जुलूस अथवा सार्वजनिक सभा के आयोजन की अनुमति नहीं है। कोई भी व्यक्ति रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। धार्मिक पुजा स्थलों में पारंपरिक रूप से बजने वाले लाउडस्पीकरों को छोड़ कर किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या वाद्य यंत्र का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिना फेस कवर/मास्क के भ्रमण नहीं करेगा और न ही सार्वजनिक स्थल पर थूकेगा।

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