रविवार, 16 जनवरी 2022

जुआ खेलते 16 को गिरफ्तार किया, कार्यवाही जारी

जुआ खेलते 16 को गिरफ्तार किया, कार्यवाही जारी     

दुष्यंत टीकम          रायपुर। जिले में जुआ, सट्टा और क्रिकेट सट्टा पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाने के साथ ही लगातार पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर जुआ और सट्टा खेलने/खिलाने वालों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 15-16 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत रामसागर पारा स्थित ननकू गैरेज पास कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे है। जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रत्ना सिंह (भा.पु.से.) ने  थाना प्रभारी आजाद चौक रविशंकर तिवारी को जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार करने निर्देशित दिया। जिस पर थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम ने उक्त स्थान में जाकर देखने पर पाया कि कुछ व्यक्ति ताश पत्ती में रकम का दांव लगाकर जुआ खेल रहे है, जिस पर टीम के सदस्यों ने रेड कार्यवाही और घेराबंदी कर ताश पत्ती से जुआ खेलते कुल 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर जुआरियों के कब्जे से नगदी 63,140 रूपये और ताश पत्ती जप्त किया जुआरियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 12/22 और 13/22 धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

व्यापारी संघ अध्यक्ष की हत्या, 3 माह में सुनवाई करें 

अविनाश श्रीवास्तव         पटना। उच्चतम न्यायालय ने पटना की एक स्थानीय अदालत को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2017 में बिहार के बिहटा में व्यापारी संघ के अध्यक्ष की हत्या मामलें की सुनवाई तीन महीने में पूरी करे। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने इससे पहले हत्या के आरोपी को पटना उच्च न्यायालय से मिली जमानत भी रद्द कर दी थी।

पीठ ने मामले में सुनवाई की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने मृतक कारोबारी के भाई अजय कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता समरहार सिंह द्वारा दी गई अर्जी पर संज्ञान लिया जिसमें कहा गया कि सभी गवाहों की गवाही दर्ज हो गई है और आरोपी के पास मामले में पेश करने के लिए और कोई गवाह नहीं बचा है। उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को दिए आदेश में कहा कि, हमें याचिकाकर्ता के वकील ने सूचित किया है कि वर्ष 2019 से पहले ही अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं।

हालांकि, बचाव पक्ष की ओर से गवाहों को पेश करने के लिए समय मांगा गया था और अंतत: आरोपी ने अदालत को बताया कि उसके पास कोई गवाह नहीं है। सभी गवाहों के सबूत पहले ही दर्ज हो चुके हैं, हम सुनवाई अदालत को निर्देश देते हैं कि आज से तीन महीने में सुनवाई पूरी करे। अब उच्चतम न्यायालय इस मामले पर चार अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पहले अगस्त 2020 में उच्चतम न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक आरोपी अमित कुमार को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। बिहटा व्यापार संघ के अध्यक्ष और ‘उदय चित्र मंदिर’ सिनेमा हॉल के मालिक निर्भय सिंह की कथित तौर तीन लोगों ने 15 सितंबर 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपियों में अमित कुमार भी शामिल था जिस पर स्थानीय बाजार में वसूली गिरोह चलाने का आरोप है।

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