शुक्रवार, 26 नवंबर 2021

विदेशी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अनुमति की जरूरत नहीं

विदेशी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अनुमति की जरूरत नहीं

अकांंशु उपाध्याय           नई दिल्ली। सीबीएसई बोर्ड ने गुरुवार को यह घोषणा की है कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेना चाह रहे विदेशी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को अब पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि छात्रों के अनुमति संबंधी आवेदन की संख्या बढ़ने के बाद यह कदम उठाया गया है। कोविड-19 महामारी के बाद कई परिवार विभिन्न कारणों से विदेशों से लौट रहे हैं। सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने कहा, ‘कोरोना महामारी के बाद कई परिवार विभिन्न वजहों से भारत आ रहे हैं। 

इसलिए विदेशी बोर्ड्स में पढ़ रहे कई छात्र सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। चूंकि दो अलग-अलग बोर्ड्स की कक्षाओं की समानता के आधार पर दूसरे बोर्ड्स के छात्रों को दाखिला दिया जाता है तो विदेशी बोर्ड्स से आ रहे छात्र स्कूलों के जरिए सीबीएसई को आवेदन दे रहे हैं कि उन्हें समानता के आधार पर 9वीं और 11वीं कक्षाओं में दाखिला देने की अनुमति दी जाए।भारद्वाज ने बताया कि इन छात्रों और उनके परिवारों की समस्याओं और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने फैसला लिया है कि अब से विदेशी बोर्ड्स से आ रहे छात्रों को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने के लिए ऐसी कोई पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। उन्होंने कहा, ‘विदेशी बोर्ड्स की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की सीबीएसई की कक्षाओं से समानता की सूची हमारी वेबसाइट पर दी गयी है। अब स्कूल सीबीएसई से कोई अनुमति लिए बिना छात्रों को दाखिला दे सकते हैं।

अदालत की निगरानी वाली समिति से अनुरोध

अकांंशु उपाध्याय         नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा में नगरपालिका चुनाव के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई हिंसा की अदालत की निगरानी वाली समिति से जांच कराने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में मीडिया को निर्बाध पहुंच प्रदान करने के अदालत के बृहस्पतिवार के आदेश के बावजूद इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया।सिब्बल ने तृणमूल द्वारा दायर दो आवेदनों को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, ”वहां बिल्कुल अशांत माहौल था। उम्मीदवारों को भी मतदान नहीं करने दिया गया। हिंसक घटनाएं हुईं। यहां तक ​​कि मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है।

पीठ ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे से निपटने के लिए बृहस्पतिवार को एक विशिष्ट और विस्तृत आदेश पारित किया था। सिब्बल ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की दो बटालियन को मुहैया नहीं कराया गया। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को दो कांस्टेबल भी उपलब्ध नहीं कराए गए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबूत हैं। कृपया इन अर्जियों को अविलम्ब सूचीबद्ध करें। पीठ ने कहा कि शुक्रवार को अलग-अलग न्यायाधीशों की पीठ है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ”देखते हैं कि क्या किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि न्यायाधीश संविधान दिवस के अवसर पर आधिकारिक कार्यों में व्यस्त हैं। इस पर सिब्बल ने कहा कि कल शनिवार होने के बावजूद अदालत मामले की सुनवाई कर सकती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि शनिवार को एक आधिकारिक कार्यक्रम है।

लेकिन वह दोपहर के भोजनावकाश के समय न्यायमूर्ति बोपन्ना से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या किया जा सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रजत सहगल ने कहा कि तृणमूल ने दो आवेदन दायर कर मतगणना स्थगित करने और हिंसक घटनाओं की अदालत की निगरानी वाली समिति से जांच कराने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि एक अन्य आवेदन में पार्टी ने इस मामले में राज्य चुनाव आयुक्त को जिम्मेदार ठहराने का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने तृणमूल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के आरोपों के बाद बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को त्रिपुरा नगरपालिका चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का निर्देश दिया था। दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों को मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई और कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन हुआ है।

10 साल से पुराने डीजल वीकल्ज पर बैन लगाया

अकांंशु उपाध्याय        नई दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए 10 साल से पुराने डीजल वीकल्ज पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिनके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार मौजूद हैं। देश में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दिल्ली में है पर एक तरीका ऐसा भी है। जिससे आप अपनी पुरानी डीजल कार को दिल्ली की सड़को पर दौड़ा सकेंगे। 

दिल्ली में अपनी डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कनवर्ट करके आप न सिर्फ अपनी कार का पोजेशन कायम रख सकेंगे बल्कि उसे सरपट सड़कों पर दौड़ा भी सकेंगे। इसके लिए आपको फ्यूल किट की जगह ई-मोटर और बैटरी फिट करानी होगी। इस बात की जानकारी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी है। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रीय राजधानी अब इंटरनल कंब्शन इंजन की इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग के लिए तैयार है। हांलांकि अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि सरकार डीजल कार को इलेक्ट्रिक में कनवर्ट करने के लिए कितनी सब्सिडी देगी।

किसी भी नॉर्मल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए मोटर, कंट्रोलर, रोलर और बैटरी की जरूरत होती है। कार में आने वाला खर्च इस बात पर डिपेंड है कि आप कितने किलोवॉट की बैटरी और कितने किलोवॉट का मोटर कार में फिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्ट कार के पावर और रेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे, करीब 20 किलोवॉट की इलेक्ट्रिक मोटर और 12 किलोवॉट की लिथियम आयन बैटरी का खर्च 4 लाख रुपए के आस पास आता है। इसी तरह अगर बैटरी 22 किलोवॉट की होगी तो यह खर्च बढ़कर करीब 5 लाख रुपए तक हो जाता है। आप अपनी पेट्रोल या डीजल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करते हैं और इसके बाद आप 75 किमी की रेंज पा सकते हैं। तब 4 साल और 8 महीने में आपके पैसे वसूल हो जाएंगे और फिर काफी बचत भी हो जाएगी। 

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