बुधवार, 3 नवंबर 2021

नाबालिग से बलात्कार, मृत्यु दण्ड की सजा

नाबालिग से बलात्कार, मृत्यु दण्ड की सजा 
हरिओम उपाध्याय        
बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार व हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है जबकि उसके साथी को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया। साथ ही मुख्य आरोपी पर 40 हजार व सहअभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट संत प्रताप सिंह ने बुधवार को बताया कि 10 अप्रैल को बौण्डी थाना क्षेत्र के रेहुआ खास मे परचून की दुकान बंद कराकर घर भेजने के बहाने घरेलू ट्रैक्टर चालक फूल चन्द्र कनौजिया ने 12 वर्षीय बालिका को दुकान से कुछ दूर रास्ते मे तालाब के किनारे हवस का शिकार बनाया और भेद खुलने के डर से अपने साथी रोशन लाल पुत्र दुलारे के सहयोग से बालिका की गला दबाकर हत्या कर दी एवं शव को तालाब किनारे फेंककर फरार हो गया था। तालाब किनारे बालिका का शव मिलने के बाद क्षेत्रीय पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर अन्त्य परीक्षण हेतु भेजा और बालिका के साथ रेप की पुष्टि हुई।
पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा-364, 376(3), 302, 120(बी) व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की तो घरेलू ट्रैक्टर चालक फूल चन्द्र कनौजिया व उसके साथी रोशन लाल का नाम रेप व जघन्य हत्याकाण्ड में सामने आया। पुलिस ने दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश किया और न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया। पुलिस ने डाक्टरी जांच रिपोर्ट के साथ न्यायालय मे आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पाक्सो एक्ट नितिन पाण्डेय ने रेप व हत्या के सनसनीखेज मामले मे विचारण के उपरान्त महज 6 माह के अन्तराल में आरोपियो को दोषी पाया।
न्यायाधीश ने रेप व हत्या के मामले मेे मुख्य आरोपी को फूल चन्द्र कनौजिया को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई और सिर्फ हत्या के मामले मे दोषी पाये जाने पर उसके साथी रोशन लाल को 20 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया।

स्कूटी पर शराब का अवैध परिवहन, अरेस्ट किया
दुष्यंत टीकम         
रायगढ़। थाना प्रभारी कोसीर उप निरीक्षक जयमंगल निषाद के नेतृत्व में कोसीर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध रूप से महुआ शराब की सप्लाई करने वाले आरोपी को स्कूटी पर शराब का अवैध परिवहन करते पकड़ा गया। जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी के घर पर जाकर रेड किया गया। आरोपी के कब्जे से 55 लीटर महुआ शराब की बरामदगी हुई है।आरोपी पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है । पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर कोसीर पुलिस क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कार्यवाही करने मुखबिर लगाकर रखा गया है, सूचनाओं पर कार्यवाही की जा रही है ।
इसी क्रम में दिनांक 02.11.2021 को थाना प्रभारी कोसीर उप निरीक्षक जयमंगल पटेल को मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम कुम्हारी का लालजी जांगडे घर में महुआ शराब बनाता है और उसका भाई लक्ष्मण कुमार जांगडे मोटर सायकल से आसपास क्षेत्र में सफ्लाई करता है। सूचना पर पुलिस पार्टी कार्यवाही के लिये रवाना होकर ग्राम कुम्हारी पहुंची, लक्ष्मण जांगडे को उसके घर के सामने एक नीला रंग की स्कुटी मेस्ट्रो सीजी 13 UF- 9448 में एक सफेद प्लास्टिक बोरी थैला में 5 लीटर क्षमता पीला रंग की जरीकेन में भरा दो जरीकेन में 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया।
जिससे पूछताछ कर आरोपी के मकान की तलाशी लिया गया , मकान में एक 20 लीटर एवं 5 लीटर क्षमता की पांच जरीकेन में भरा हुआ 45 लीटर महुआ शराब एवं दो बण्डल सफेद पन्नी (अग्रेजी में महाराजा लिखा) हुआ, पैकिंग मशीन एवं महुआ फुल लाहन (पास) एल्युमिनियम का दो नग बडा गंज बरामद हुआ जिसका विधिवत बरामदगी पंचनामा बनाया गया है । इस प्रकार आरोपी से *लक्ष्मण कुमार जांगडे पिता छेदीलाल जांगडे उम्र 25 वर्ष साकिन कुम्हारी थाना कोसीर* से कुल 55 लीटर महुआ शराब कीमती 5,500 रूपये का एवं स्कुटी मेस्ट्रो एवं शराब बनाने का पात्र एवं पैकेजिंग का सामान जप्त किया गया है। आरोपी पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

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