गुरुवार, 11 नवंबर 2021

स्पेशल कोर्ट ने कंट्रोल ब्यूरो को आदेश दिया

स्पेशल कोर्ट ने कंट्रोल ब्यूरो को आदेश दिया 
कविता गर्ग     
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेहा चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आदेश दिया है कि वह रिया को खातों को डिफ्रीज कर दे। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में पूछताछ के दौरान जब्त किए गए उनके गैजेट्स भी लौटा दें। एनसीबी ने सालभर पहले इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में ड्रग्स का एंगल आने के बाद एनसीबी को जांच में शामिल किया गया था। तब एक के बाद एक खुलासे हुए थे। रिया समेत बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ की गई थी।
बुधवार को हुई सुनवाई के बाद निखिल मानेशिंदे ने बताया, रिया ने एक याचिका दायर कर ऐप्पल लैपटॉप और आईफोन जैसे अपने गैजेट वापस करने और बैंक खाते बहाल करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में पिछले साल उनकी गिरफ्तारी के बाद एनसीबी द्वारा बैंक खातों को जब्त कर लिया गया था, जबकि गैजेट्स को जब्त कर लिया गया था। विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश डी.बी. माने ने एक लाख रुपये के बांड पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सशर्त जारी करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें मामला लंबित होने तक उन्हें बेचने या निपटाने का निर्देश नहीं दिया गया था और जब भी जांच के लिए आवश्यक हो, उन्हें पेश किया गया था।

हत्या के आरोपी ने न्यायाधीश पर जूता फेंका
कविता गर्ग    
ठाणे। महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक स्थानीय अदालत में जज पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। यहां बुधवार को एक हत्या के आरोपी ने एक न्यायाधीश पर जूता इसलिए फेंका। क्योंकि उसे सुनवाई की तारीखों पर अदालत में नहीं लाया जा रहा था।
आरोपी का नाम रोशन घोरपड़े है। उस पर अपनी पत्नी और मां की हत्या का मुकदमा चल रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना कल्याण की अदालत में हुई, यहां अदालत कक्ष में मौजूद सुरक्षा गार्डों ने विचाराधीन कैदी को तुरंत पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक घोरपड़े इस बात से नाराज था कि उसे सुनवाई की तारीखों पर कोर्ट नहीं लाया जा रहा है, इसलिए उसने जज पर जूता फेंका, हालांकि जूता जज को नहीं लगा, क्योंकि वह छुक गए थे।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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