शनिवार, 2 अक्तूबर 2021

पति ने पत्नी को खुदखुशी करने पर विवश किया

संदीप मिश्र      
बरेली। पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले थाना प्रेमनगर के राजेन्द्रनगर निवासी संदीप सिंह को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने छह वर्ष कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
एडीजीसी क्राइम सचिन जायसवाल ने बताया कि मृतका के शास्त्रीनगर निवासी भाई रोबिन्सन मैसी ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया था कि बड़ी बहन नैन्सी मैसी की शादी वर्ष 2012 मे संदीप के साथ हुई थी। बहन ने पति व सास द्वारा दहेज मांगने, मारपीट की शिकायत हम लोगों से की थी। हम लोगों ने कई दफा अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मां-बेटे को समझाया था।

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