रविवार, 5 सितंबर 2021

अस्थायी सब्जी मंडी के निर्माण को हटाने पर रोक

दुष्यंत टीकम          
बिलासपुर। महासमुंद जिले के बागबहारा ब्लाक के तेंदुकोना ग्राम में संचालित जय माता थोक सब्जी विक्रय दुकानों के अस्थायी निर्माण को बंद करने या तोड़ने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.09.2021 पर माननीय न्यायालय द्वारा रविवार को सुनवाई करते अस्थायी सब्जी मंडी के निर्माण को हटाने या तोड़ने पर रोक लगा दी।
मामला इस प्रकार है कि, जय माता दी थोक सब्जी विकेता कल्याण संघ बागबहारा सोसायटी, जिसका छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी है। थोक सब्जी मंडी जो पहले वार्ड न०11 में बागबहारा में संचालित हो रहा था। थोक मंडी के हिसाब से यहां जगह काफी छोटा है। जिसके कारण भीड़-भाड़ व गंदगी होने के कारण संक्रमण की ज्यादा संभावना थी। जिसके कारण करोनो संक्रमण आपदा तथा लोक न्यूसेंस को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी बागबहारा द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.05.2021 को अस्थायी मार्केट हेतु ग्राम तेंदुकोना ब्लाक बागबहारा में स्थित खसरा नं. 21 रकबा 1.12 हेक्टेयर को सब्जी क्रय-विक्रय करने हेतु आदेश पारित किया था। किन्तु मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागबाहरा द्वारा दिनांक 25/8/2021 को अस्थायी सब्जी मण्डी में निर्माण कार्य रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा को पत्र जारी किया गया था. जिससे परिवेदित होकर जय माता दी थोक सब्जी विक्रेता कल्याण संघ ने हाईकोर्ट अधिवक्ता वकार नैयर के माध्यम से रिट याचिका 31/08/2021 को उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
लेकिन सुनवाई होने से पहले, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बागबाहरा द्वारा अतिक्रमण हराने हेतु दिनांक 04/09/2021 दिन शनिवार शाम 5 बजे आदेश जारी किया गया, और आदेशित किया कि सोमवार 06/09/21 को 11.00 बजे निर्माण हटाने जाना सुनिश्चित किया गया। उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट अधिवक्ता वकार नैयर ने रविवार को रजिस्ट्रार जनरल सर के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिश के समक्ष विशेष आग्रह करने पर उन्होंने केस को गंभीरता से लेते हुए न्यायुमूर्ति गौतम भादुड़ी को केश की सुनवाई हेतु नियुक्त किया गया।
माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने रविवार के विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनने के बाद मुख्य नगर पालिका, नगर पालिका परिषद्, बागबहारा द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.09.2021 को अवैध कब्ज़ा हटाने सम्बन्धी आदेश को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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