बुधवार, 8 सितंबर 2021

महिला भर्ती के मसले पर यथास्थिति का आदेश

अकांशु उपाध्याय      
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से बुधवार को आग्रह किया कि वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीएम) के जरिये महिलाओं की भर्ती के मसले पर इस साल यथास्थिति का आदेश दे। क्योंकि इसके लिए बुनियादी संरचना खड़ी करने की आवश्यकता होगी। हालांकि केंद्र ने न्यायालय को कल शाम हुए उस फैसले से भी अवगत कराया जिसमें महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेना में शामिल किये जाने को हरी झंडी दी गयी है।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि केंद्र ने महिलाओं को एनडीए के जरिये सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किये जाने का कल शाम ही फैसला किया है। सुश्री भाटी ने हालांकि इस साल के एनडीए परीक्षाओं में यथास्थिति बनाये रखने का न्यायालय से अनुरोध किया।
न्यायालय ने एएसजी को एक हलफनामे के जरिये अपना बयान रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि कुश कालरा की याचिका पर न्यायालय ने गत 18 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एनडीए की परीक्षाएं महिलाओं के लिए खोलने का निर्देश दिया था।

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