गुरुवार, 2 सितंबर 2021

सुरेंद्र को दोषी ठहराया, 9 वर्ष के कारावास की सजा

हरिओम उपाध्याय          
मुजफ्फरनगर। अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर हत्या आदि की घटनाओं में शामिल आरोपी पर पुलिस द्वारा गैंगस्टर लगाए जाने के बाद हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र चौहान को दोषी ठहराते हुए उसे 9 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से गैंगस्टर आरोपी पर 10000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।
बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय में गैंगस्टर की विशेष अदालत में वर्ष 2010 की 21 जुलाई को थाना मंसूरपुर इलाके में अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर हत्या आदि की घटनाओं में शामिल आरोपी के खिलाफ की गई गैंगस्टर की कार्यवाही के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय की ओर से गैंगस्टर आरोपी सुरेंद्र चौहान को दोषी ठहरा दिया गया है। गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह द्वारा जोरदार पैरवी की गई। अभियोजन के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव चांदपुर निवासी किरण पाल की वर्ष 2010 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद इस मामले में आरोपी सुरेंद्र चौहान निवासी उत्तराखंड व उसके गिरोह के कई साथियों का नाम सामने आने के बाद पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ गिरोह बंद की कार्यवाही मंसूरपुर थाने की ओर से की गई थी। सुरेंद्र चौहान की फाइल अलग कर सुनवाई शुरू की गई। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर के आरोपी सुरेंद्र चौहान को दोषी ठहराते हुए उसे 9 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सुरेंद्र चौहान पर 10000 रूपये का जुर्माना भी किया गया है।

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