बुधवार, 4 अगस्त 2021

दुर्गेश साहू को ₹5 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया

राणा ओबराय                      
मुंगेली। दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपियां को धारा 366,376(2),109,372,506 एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक गिरिराज शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अंतर्गत शहर से लगे ग्राम
में वर्ष 2017 को नाबालिग के पिता कमाने खाने लखनऊ गये थे।
नाबालिग पीड़िता अपने मां के साथ रहती थी। आरोपी दुर्गेश साहू का। प्रतिदिन उसके घर आना-जाना था मार्च 2017 को रात्रि में आरोपी आया।
और पीड़िता को जबरदस्ती उठाकर कमरे में ले गया। पीड़िता जब इधर-उधर भागने की कोशिश करने लगी तो उसकी मां आरोपियां ने आरोपी एवं पीड़िता को कमरे में बंद कर दिया। तब आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी ने आरोपियां को दरवाजा खोलने के लिए बोला तो आरोपियां ने दरवाजा खोल दी। उसके बाद आरोपी दुर्गेश साहू ने आरोपियां को पैसा देकर चला गया। पीड़िता द्वारा घटना की संपूर्ण जानकारी अपने पिता के लखनऊ से वापस आने के बाद अपने पिता को दी। पीड़िता द्वारा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दुर्गेश साहू एवं आरोपियां अपनी मां के विरूद्ध धारा 366 (क), 376,109, 372 एवं 506 भादवि एवं धारा 4, 6 पास्को एक्ट के तहत अपराध क्रमांक 504ध,17 प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर विवेचना की गई। आरोपीगण के विरूद्ध विशेष न्यायालय पास्को न्यायधीश पीएस मरकाम के न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई पश्चात आरोपीगण को दोष सिद्ध होने पर आरोपी दुर्गेश साहू को धारा 366, 376 (2), 506/2 भादवि के आरोप में क्रमश पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं आरोपियां को धारा 366, 376,109, 506,2 भादवि के आरोप में क्रमशरू पांच-दस-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000-1000 रूपए कुल 5000 रूपएके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि नही पटाये जाने पर आरोपीगण को क्रमश 2-2-1 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक (पास्को) गिरिराज शर्मा ने पैरवी की।

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